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जलकर बकाया पर सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट

लंबे समय से अवरुद्ध जलकर की वसूली के लिए मंडल ने लागू की योजना, 30 नवंबर तक मिलेगा लाभ

कोरबा, 24 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की विकसित कॉलोनियों में आबंटित संपत्तियों के बकायादारों के लिए राहत की योजना लागू की गई है। इसके तहत् बकाया जलप्रदाय शुल्क की संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंबित अवधि के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मंडल का उद्देश्य लंबे समय से बकाया जलप्रदाय शुल्क की राशि की वसूली करना है। यह छूट आदेश जारी होने की तिथि से 30 नवंबर तक प्रभावशील रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बकाया जलप्रदाय शुल्क की पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। इसके बाद विलंबित अवधि के लिए लगाए गए सरचार्ज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। मंडल ने बकायादार हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाकर बकाया राशि जमा करने की अपील की है। इससे बकायादारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ मंडल को लंबे समय से अवरुद्ध जलकर की राशि प्राप्त हो सकेगी।
पहले भुगतान करने वालों को लाभ नहीं
जिन हितग्राहियों ने सरचार्ज सहित बकाया जलप्रदाय शुल्क की राशि पहले ही जमा कर दी है, वे इस योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। योजना केवल उन बकायादारों के लिए लागू है, जो निर्धारित अवधि में बकाया जलप्रदाय शुल्क की संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करेंगे।
योजना का लाभ उठाएं
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के प्रक्षेत्र-बिलासपुर के अपर आयुक्त ए.के. पटेल, द्वारा बकायादार हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे अपने आवास से संबंधित लंबित बकाया जलकर राशि का यथाशीघ्र भुगतान कर मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा मण्डल के समस्त कार्यपालन अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत बकायादार हितग्राहियों से सतत् संपर्क कर उन्हें बकाया जलकर राशि के भुगतान हेतु प्रेरित करें तथा मण्डल द्वारा प्रदत्त योजनाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए जागरूक करें। साथ ही, बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही में तेजी लाते हुए पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रावधानों एवं योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

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