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रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की प्रॉपर्टी अटैच:सफेमा एक्ट में राजधानी में पहला एक्शन, 45 किलो गांजा के साथ पकड़ाया था आरोपी

रायपुर । रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। पुलिस ने आरोपी पर सफेमा एक्ट में एक्शन के लिए मांग की थी। इस मामले में आदेश पारित होने के बाद पुलिस ने आरोपी की कार, जमीन और मकान को अटैच कर लिया है। यह पूरा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है।

एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर से मिली जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार के जरिए गांजा की तस्करी कर रहे हैं। इस मामले में मुजगहन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 45 किलो गांजा बरामद किया था। ये आरोपी सुशंकर व्यापारी, वासुदेव ढाली और अजय वर्मा थे। पुलिस ने इनके पास से 2 कार भी जब्त किया था, जिसमें गांजा भरा हुआ था।

एक आरोपी ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की

जांच में सामने आया कि इसमें एक आरोपी सुशंकर व्यापारी ने तस्करी से अर्जित पैसों से अवैध रूप से एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैंप, रायपुर में एक प्लॉट (अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए), कौशल्या विहार, सेक्टर-2, रायपुर में एक मकान (अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए) संपत्ति खरीदी थी।

पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जांच करते हुए संपत्ति अटैचमेंट के लिए सक्षम अधिकारी सफेमा मुंबई को भेजे जाने पर संपत्ति को विधिवत अटैच किए जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो कि जिला रायपुर में इस प्रकार के पहली कार्रवाई है।

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