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चलते ट्रक से चावल चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार:सक्ती में CCTV फुटेज से हुई पहचान, इधर शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना

सक्ती। सक्ती जिले की पुलिस ने चलते ट्रक से चावल की बोरियां चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 50 किलो चोरी का चावल बरामद किया गया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

वार्ड नंबर-14 निवासी संकेत गोयल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 9 जून 2026 को उनके ट्रक (CG15 KL 9002) में मारुति एग्रोवेट राइस मिल सरवानी से 580 बोरी सीएमआर चावल लोड कर शासकीय गोदाम टेमर भेजा गया था।

जब गोदाम में चावल उतारा गया, तब 50-50 किलो की तीन बोरियां कम पाई गईं। ट्रक चालक से पूछताछ की गई, लेकिन उसने चोरी की जानकारी होने से इनकार कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज से खुला चोरी का राज

शिकायत के बाद संकेत ने सरवानी से टेमर मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। 14 जून को टेमर स्थित एक फर्नीचर दुकान के सीसीटीवी फुटेज में एक युवक चलते ट्रक पर चढ़कर चावल की बोरियां नीचे गिराते हुए दिखाई दिया।

फुटेज में दो अन्य युवक मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आए, जो उससे बातचीत कर रहे थे। इससे तीनों के मिलकर चोरी करने की आशंका हुई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले में सक्ती थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 269/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ग) के तहत जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई।

तकनीकी जांच से आरोपी की पहचान

सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान नितिन कुमार पटेल (21 वर्ष), निवासी नंदेली, थाना सक्ती के रूप में की। जांच में पता चला कि वही चलते ट्रक पर चढ़कर चावल की बोरियां नीचे गिरा रहा था।

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान नितिन कुमार पटेल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चोरी किए गए चावल के बंटवारे में उसके हिस्से में 50 किलो चावल आया था।

पुलिस ने उसके कब्जे से 50 किलो चावल बरामद कर जब्त कर लिया।

दो आरोपी अब भी फरार

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने नितिन कुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना

सक्ती जिले में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले एक चालक पर न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में यातायात शाखा की ओर से जिलेभर में वाहन चालकों की जांच की जा रही है। यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा और उनकी टीम ब्रीथ एनालाइजर मशीन की मदद से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान कर रही है।

एनएच-153 पर पकड़ा गया चालक

13 मई 2026 को चंद्रपुर-चंदली मुख्य मार्ग (एनएच-153) पर जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 10 BN 2300 के चालक प्रशांत कुमार अग्रवाल (43 वर्ष), निवासी सावित्री नगर, रायगढ़ को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

जांच में शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने नियमानुसार पंचनामा तैयार किया और वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक प्रशांत कुमार अग्रवाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत दोषी माना और उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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