जांजगीर। थाना बम्हनीडीह में पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपी के साथ मारपीट करने के मामले में सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला जांजगीर-चांपा ने 29 जुलाई को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कर्तव्य में घोर अनुशासनहीनता के तहत की है। थाना बम्हनीडीह में बीएनएस की धारा 331(1), 296, 351(3), 115(2), और 118(1) के तहत आरोपी ठाकुर सिंह चंद्रभास को 26 जुलाई 25 को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में रखा था, इसी दौरान 28 जुलाई को कथित रूप से सउनि सुनील टैगोर ने आरोपी के साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई। प्रथम दृष्टया जांच में सउनि टैगोर का यह व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र जांजगीर में संबद्ध किया है। निलंबन अवधि के दौरान सउनि टैगोर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
