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लापरवाह ट्रेलर चालक को जेल:जांजगीर कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में युवक को घायल करने के मामले में सुनाई 6 माह की सजा

जांजगीर-चांपा। जांजगीर के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी अंजू कंवर ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने सड़क दुर्घटना के एक मामले में ट्रेलर चालक को दोषी करार दिया है। यह फैसला उस घटना को लेकर आया, जिसमें एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे महीनों तक इलाज कराना पड़ा।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल ने बताया कि घटना 10 अगस्त 2023 की है। बद्री प्रसाद कश्यप अपने साथी केशव प्रसाद कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से अकलतरा जा रहे थे। ग्राम खोखरा के पास फोरलेन सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में केशव कश्यप को दाहिने जांघ, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं।

ट्रेलर चालक के खिलाफ केस दर्ज

घायल केशव को पहले जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया। बाद में उसे बिलासपुर और कोरबा के अस्पतालों में भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसका इलाज कई महीनों तक चला।

पुलिस जांच में पता चला कि ट्रेलर (CG12S 5625) चालक किरण कुमार जगत, डोगीपेन्द्री खिसोरा का रहने वाला है। उस पर जांजगीर थाने में धारा 279, 337 और 338 के तहत केस दर्ज किया गया।

कोर्ट ने गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर चालक को दोषी पाया। उसे धारा 279 में 3 माह और धारा 338 में 6 माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।

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