मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के घुटरा गांव में ‘राष्ट्रपति’ नाम वाले व्यक्ति का मामला अब राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। इस नाम को लेकर अब देश में संवैधानिक पदों के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर कानूनी नीति बनाने की मांग उठाई गई है।
किसी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति होने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस नेता ने संवैधानिक पदों के नामों पर स्पष्ट नीति और कानूनी प्रावधान बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में पदों को लेकर किसी का नाम ना रखा जाए।
कांग्रेस नेता की इस याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया और संबंधित केंद्रीय विभागों को पत्र भेजा है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में ग्रामीण ‘राष्ट्रपति’ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके नाम की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है।
उन्होंने बताया कि माता-पिता ने उनका नाम राष्ट्रपति रखा था। हालांकि, गांव में लोग उन्हें राजपति कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा ‘अपने नाम को लेकर अटपटा भी लगता है, क्योंकि हम पेशे से मजदूर हैं और ये इतना बड़ा नाम है।’
‘राष्ट्रपति’ नाम के शख्स एमसीबी जिले के घुटरा गांव में रहते हैं।
‘राष्ट्रपति’ नाम का मामला राष्ट्रपति सचिवालय पहुंचा।
स्कूल की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों में नाम ‘राष्ट्रपति’ ही दर्ज है।
दरअसल, घुटरा गांव के रहने वाले राष्ट्रपति पेशे से मजदूर हैं। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। गांव के लोग उन्हें आमतौर पर ‘राजपति’ कहकर बुलाते हैं। हालांकि, स्कूल की मार्कशीट और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों में उनका नाम ‘राष्ट्रपति’ ही दर्ज है।
जानकारी के अनुसार, प्राथमिक स्कूल घुटरा के दाखिला रजिस्टर में 14 जुलाई 1988 को उनका नाम राष्ट्रपति ही लिखा गया था।

संवैधानिक पदों से जुड़े शब्दों पर स्पष्ट नियम बनाने की मांग
इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने किसी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति होने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग-अलग पत्र लिखा है।
कांग्रेस नेता सौरव मिश्रा ने अपनी याचिका में मांग की है कि ‘राष्ट्रपति’, ‘प्रधानमंत्री’, ‘मुख्यमंत्री’, ‘राज्यपाल’ और ‘भारत’ जैसे शब्दों को लोगों के नाम के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर साफ नियम बनाए जाएं।
कांग्रेस नेता का कहना है कि देश के संवैधानिक पदों और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े शब्दों के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए। इससे भविष्य में ऐसे मामले सामने आने पर किसी तरह का असमंजस नहीं रहेगा और यह भी साफ हो सकेगा कि इन शब्दों का व्यक्तिगत नाम के रूप में इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय ने विभागों को लिखा पत्र
राष्ट्रपति सचिवालय से मिले पत्र के मुताबिक 17 सितंबर 2026 को इस मामले में की गई याचिका को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव और विधि एवं न्याय विभाग के संयुक्त सचिव के पास भेजा गया है। यह याचिका 8 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति को भेजी गई थी।
पत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें। साथ ही, याचिका पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सीधे याचिकाकर्ता को देने की बात भी कही गई है।
