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जिला दण्डाधिकारी ने चंदन गोड़ को एक वर्ष की अवधि के लिए किया जिला बदर

कोरबा। जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा 18 जून 2026 को आदेश पारित कर चंदन गोड़ उर्फ चंदन यादव को कोरबा जिले के साथ-साथ समीपवर्ती आठ जिलों के क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
   जारी  आदेश   के अनुसार जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा चंदन गोड़ उर्फ चंदन यादव पिता स्वर्गीय श्याम लाल गोड़, उम्र 27 वर्ष निवासी रामसागर पारा दर्री रोड कोरबा थाना कोतवाली  जिला कोरबा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चंदन गोड़ उर्फ चंदन यादव 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जायें और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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