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1.33 लाख मतदाताओं को निर्वाचन आयोग का नोटिस:रायपुर में SIR प्रक्रिया के तहत नो-मैपिंग वोटर्स को जारी किया गया

रायपुर,एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रायपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत नो-मैपिंग (कैटेगरी-सी) मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

जिले की सात विधानसभा सीटों में कुल 1 लाख 33 हजार 053 मतदाताओं की पहचान की गई है। इन सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा में पेश करने का रिक्वेस्ट किया गया है।

विधानसभा वार नो-मैपिंग मतदाताओं की संख्या

  • धरसींवा (47) – 8,896
  • रायपुर ग्रामीण (48) – 39,835
  • रायपुर नगर पश्चिम (49) – 46,675
  • रायपुर नगर उत्तर (50) – 17,416
  • रायपुर नगर दक्षिण (51) – 12,495
  • आरंग (52) – 3,531
  • अभनपुर (53) – 4,205

अब तक 3,570 मतदाताओं को नोटिस तामील

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) की ओर से 30 दिसंबर 2025 तक 3,570 मतदाताओं को नोटिस तामील कराए जा चुके हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, 3 जनवरी 2026 से 116 अधिकारी जारी नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे। संबंधित मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा नाम कटे

छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। सर्वे के बाद 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

नाम हटने के प्रमुख कारण

  • 6,42,234 मतदाता – मृत्यु
  • 19,13,540 मतदाता – शिफ्टेड या अनुपस्थित
  • 1,79,043 मतदाता – एक से अधिक स्थानों पर दर्ज

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां देखें

  • ऑनलाइन: निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर
  • ऑफलाइन: संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर

जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस देकर दोबारा नाम जुड़वाने का मौका दिया जाएगा।

दावे-आपत्तियों की तारीखें तय

अंतिम वोटर लिस्ट जारी: 21 फरवरी 2026

दावे और आपत्तियां: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026

सुनवाई और वेरिफिकेशन: 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026

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