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पीएम राहत योजना के अंतर्गत पात्र दुर्घटना प्रकरणों की अधिकतम ब्लॉकिंग सुनिश्चित करें – सीएमएचओ

सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को दुर्घटना प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर पात्र मामलों की अनिवार्य रूप से एंट्री एवं ब्लॉकिंग के निर्देश

कोरबा 08 सितम्बर 2026। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र दुर्घटना प्रकरणों की अधिकतम संख्या में अनिवार्य रूप से ब्लॉकिंग सुनिश्चित की जाए। किसी भी पात्र दुर्घटना प्रकरण को पीएम राहत योजना के अंतर्गत ब्लॉक किए बिना नहीं छोड़ा जाए।
सीएमएचओ ने कहा कि संबंधित अस्पताल अपने स्तर पर दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें तथा योजना के लिए पात्र पाए जाने वाले अधिकतम प्रकरणों की समय पर एंट्री एवं ब्लॉकिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की जाए।
उन्होंने बताया कि आगामी कलेक्टर की समीक्षा बैठक में अस्पतालवार पीएम राहत योजना के अंतर्गत की गई ब्लॉकिंग तथा संबंधित अस्पतालों में दर्ज दुर्घटना प्रकरणों की संख्या की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक अस्पताल की प्रगति का तुलनात्मक रूप से परीक्षण किया जाएगा। कम प्रगति अथवा कार्य में लापरवाही पाए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
सीएमएचओ ने सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से पीएम राहत योजना के अंतर्गत पात्र दुर्घटना प्रकरणों की अधिकतम ब्लॉकिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाला कार्य मानते हुए गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल प्रबंधन से अपील की गई है कि पात्र दुर्घटना पीड़ितों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरतापूर्वक पालन करें।

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