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EPFO की सहारा इंडिया पर सख्त कार्रवाई, ₹1204 करोड़ की रिकवरी शुरू, कुर्की-नीलामी के आदेश

लखनऊ,एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सहारा इंडिया की विभिन्न इकाइयों के खिलाफ भविष्य निधि (PF) बकाया को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। EPFO ने सहारा से करीब 1,204 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है।

लखनऊ स्थित ईपीएफओ कार्यालय के अनुसार, अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 के बीच सहारा समूह की कई यूनिट्स के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किए गए थे। ये सभी मामले ईपीएफ अधिनियम के तहत आते हैं।

वसूली के आंकड़ों में चार बड़े दावे शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा दावा 1,179 करोड़ रुपए से अधिक का है। अन्य दावों की रकम 31 लाख रुपए से लेकर 23 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है।

कुर्की और नीलामी के आदेश

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ ने रिकवरी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लखनऊ में स्थित सहारा इंडिया की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए।

यह कदम कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। ईपीएफ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कर्मचारियों के PF बकाया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है यानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सबसे पहले कर्मचारियों को दी जाएगी। इस कार्रवाई से उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका PF पैसा लंबे समय से अटका हुआ है।

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