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रायपुर के सीनियर रेलवे अधिकारियों पर FIR:13 साल पुराने केस में जांच करेगी सीबीआई, गलत जानकारी देने पर दर्ज हुआ मुकदमा

रायपुर,एजेंसी। रायपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारी के खिलाफ सीआईडी में FIR दर्ज हुई है। यह एफआईआर एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा ने दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी और अन्य से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता आनंद कुमार शर्मा ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि उन्होंने रायपुर आरक्षण केंद्र में पदस्थ कॉमर्शियल स्टाफ कल्पना स्वामी से संबंधित जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी थी। लेकिन उन्हें जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, वह कथित रूप से गलत थी।

इसी को आधार बनाकर उन्होंने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई। यह एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है। अब मामले की जांच सीआईडी कर रही है।

सीआईडी भुवनेश्वर कार्यालय (फाइल फोटो)

सीआईडी भुवनेश्वर कार्यालय (फाइल फोटो)

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने क्या कहा

इस पूरे घटनाक्रम पर सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें भी इस एफआईआर की जानकारी मिली है। फिलहाल उन्होंने कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वे लीगल एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही आगे का कदम तय करेंगे।

अफसरों की भूमिका पर सवाल

मामला सामने आने के बाद रेलवे मंडल में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है आरटीआई से जुड़ा यह विवाद आगे गंभीर रूप ले सकता है।

वहीं, शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद शर्मा का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन गलत सूचना दिए जाने पर उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा।

सीआईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि सूचना गलत तरीके से क्यों दी गई और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही।

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