जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। खाद्य विभाग की टीम ने जिले के अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों में छापामार कार्रवाई कर जांच की।
इस दौरान कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया गया, जिस पर विभाग ने गैस सिलेंडर और संबंधित उपकरण जब्त किए। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित होते हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है।
विभाग को कई स्थानों से शिकायतें मिल रही थीं कि होटल और भोजनालयों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर भोजन तैयार किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने चांपा और जांजगीर क्षेत्र के कई होटलों और प्रतिष्ठानों में अचानक छापेमारी की।
होटलों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपयोग की जांच
कार्रवाई के दौरान, चांपा स्थित करणी भोजनालय, पंजाब हवेली रेस्टोरेंट, जलाराम भोजनालय और होटल सुमित इन की जांच की गई। इन प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया और संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
होटल श्री गणेश में घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल, सामान जब्त
वहीं, स्टेशन रोड चांपा स्थित होटल श्री गणेश में ग्राहकों के लिए भोजन तैयार करने में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान होटल के संचालक राजेश तिवारी के कब्जे से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया गया।
जांजगीर में पराठा हाउस से गैस सिलेंडर-उपकरण जब्त
इसी तरह रेलवे स्टेशन चांपा के पास स्थित होटल सोना में भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए नाश्ता तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया। होटल की संचालक प्रेमलता यादव के खिलाफ भी नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
जांजगीर शहर में भी जांच अभियान चलाया गया। यहां पराठा हाउस नामक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। जांच के दौरान, इस प्रतिष्ठान से दो गैस सिलेंडर, दो गैस चूल्हे, दो प्रेशर रेगुलेटर और दो गैस पाइप जब्त किए गए।
