कोरबा, 27 अगस्त 2026। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा खाद्य कारोबारियों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 26 एवं 27 अगस्त 2026 को होटल टॉप इन टाउन, आई.टी.आई. कोरबा में दो दिवसीय फोस्टैक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 300 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

यह कार्यक्रम अटल नगर नवा रायपुर के नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में नेस्ले एवं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ श्रीमती पुष्पा खाखा, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य कारोबारियों के लिए फोस्टैक प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी क्रम में फुटपाथ एवं सड़क किनारे खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें चाय-नाश्ता-भोजन,ठेला/टपरी/खोमचा,जलेबी/पकौड़ा/भजिया विक्रेता, चाट-गुपचुप-इडली-डोसा विक्रेता, भुंजा-फ्रायती दाना विक्रेता, जूस/लस्सी/शेक विक्रेता, फास्ट फूड/मोजो/चाइनीज वेंडर, मोबाइल आइसक्रीम फलूदा सहित अन्य विक्रेता शामिल रहे।
प्रशिक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से तैयार करने, परोसने एवं खाद्य पदार्थों से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद सभी 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं हाईजिन किट निःशुल्क प्रदान किए गए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस पहल का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों की जानकारी देकर स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
