कोरबा। राज्य में सड़क दुर्घटना की चिंताजनक स्थिति से बचाव तथा सुरक्षित यात्रा के टिप्स बताते हुए सड़क सुरक्षा नियमों व मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसके प्रावधानों की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। यह जानकारी केएन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गोदग्राम भादा में दिवा शिविर में दी गई।
प्राचार्य डॉ.प्रशांत बोपापुरकर के मार्गदर्शन व रासेयो जिला संगठक वायके तिवारी के नेतृत्व में वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज साथ रखने की जानकारी प्रदान की गई।

बिना हेलमेट दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने, नशे की हालत, ओवर स्पीडिंग, नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने व बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर दंड के प्रावधानों की जानकारी ग्रामवासियों को प्रदान की गई।सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तथा सुरक्षित यात्रा हर नागरिक की जिम्मेदारी के साथ सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, एंबुलेंस सेवा 108, पुलिस सहायता 100, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन 1033 की जानकारी दी गई।
दिवा शिविर के दौरान ग्राम के पटेल बैजू राम यादव, सोहन दास महंत, मुकेश कुमार यादव, लक्ष्मण दास महंत, कन्हैया लाल यादव, तीरथ राम यादव दुलार प्रसाद यादव ग्राम के पंच सत्यनारायण यादव आदि उपस्थित थे। दिवा शिविर के आयोजन में रासेयो कार्यक्रम अधिकारी जीएम उपाध्याय, प्रीति महंत, वरिष्ठ स्वयंसेवक देवांश कुमार तिवारी, राम कुमारी पटेल, किशोर चौहान, आरती यादव, आंचल यादव, अनसूईया आदि का सहयोग रहा।
