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PF मेंबर्स के लिए खुशखबरी, EPFO ने बदला ये नियम, होगा फायदा

नई दिल्ली,एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम दावों (Advance Claims) की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। यह सुविधा विशेष रूप से आपात स्थिति में त्वरित वित्तीय सहायता के लिए अहम मानी जा रही है।

मंगलवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मंत्री के मुताबिक, अब कोई भी सदस्य अपना एडवांस क्लेम फाइल करने के तीन कार्यदिवस के भीतर पैसे पा सकेगा।

कोविड काल में शुरू हुई थी यह सुविधा

EPFO ने यह ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी, जिससे ज़रूरतमंद कर्मचारियों को तेज़ी से राहत मिल सके। तब यह सीमा ₹1 लाख तक सीमित थी, जिसे अब पांच गुना बढ़ा दिया गया है।

ऑटो-सेटलमेंट में रिकॉर्ड तेजी

  • FY 2023-24 में कुल 89.52 लाख क्लेम ऑटो-सेटल हुए थे।
  • FY 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.32 करोड़ हो गया है, जो सिस्टम में आए सुधार और भरोसे को दर्शाता है।

एजेंट से सावधान रहने की सलाह

ईपीएफओ ने मेंबर्स को चेतावनी दी है कि वे अपने पीएफ से जुड़ी सेवाओं के लिए किसी थर्ड पार्टी या एजेंट की मदद न लें। कई साइबर कैफे और फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ की मुफ्त सेवाओं के बदले अवैध रूप से शुल्क वसूल रही हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि बाहरी एजेंसियों को ऐसी किसी भी सेवा के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

मेंबर्स को सलाह दी गई है कि वे पीएफ सेवाओं के लिए EPFO के आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें, ताकि उनके डेटा की गोपनीयता बनी रहे और किसी तरह की ठगी से बचा जा सके।

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