जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में जिला प्रशासन ने एक आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
बलौदा थाना क्षेत्र के खिसोरा निवासी संग्राम सिंह रात्रे को जांजगीर-चांपा सहित सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं से एक साल तक बाहर रहना होगा।
आरोपी पर दर्ज है कई प्रकरण
पुलिस के अनुसार, संग्राम सिंह रात्रे के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और चोरी सहित विभिन्न धाराओं में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं।
ड्राइवर पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल था। लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे।
लगातार मिल रही शिकायतों और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा था। इसके बाद, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
