कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसम्बर 2025 को जिला एवं तालुका स्तर पर चौथी एवं वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसकी तैयारी के संबंध में दिनांक 18.11.2025 को संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की बैठक ली गयी। उक्त बैठक बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली के न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक में भाग लिये। उक्त बैठक में अध्यक्ष द्वारा समस्त न्यायाधीशगण से न्यायालयों में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि उक्त आयोजित लोक अदालत जन सामान्य को त्वरित सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में अपनी पस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है, ताकि विवादों को आपसी समझौतों से समयबद्ध समाधान किया जा सके।
लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को समाप्त करना और न्याय पालिका पर बोझ घटाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने अधिकतम लाभ हेतु आम जनता से अपील की है कि वे लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर तेज परदर्शी और सौहार्द्र पूर्ण न्याय का लाभ उठायें। उन्होनें बताया कि समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त और साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण का निपटारा किया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण का फैसला होने के कारण पक्ष-विपक्ष में वैमनष्यता, मन-मुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, लोग पुन: सामाजिक जीवन जीने लगते हैं।
तत्काल न्याय की पहल, 13 दिसम्बर को समझौते से समाधान का सूत्र, निपटेंगे हजारों प्रकरण
