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जिले में संचालित अपंजीककृत पेट शॉप एवं ब्रीडिंग सेंटर का पंजीयन कराने के संबंध में निर्देश

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत पालतू पशु दुकान एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटर को संचालन दिनांक के 60 दिवस के भीतर पालतू पशु दुकान नियम 18 की कंडिका 3 (ख) के तहत छ0ग0 जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पशु प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। पालतू पशु दुकान नियम 2018 के तहत पालतू पशु अंतग्त श्वान, बिल्ली, खरगोश, मिनी पिग हेम्स्टर, मूसक, चूहिया तथा पिंजरा बंद पक्षी (एक्जॉटिक रंगीन चिड़िया) शामिल हैं।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त संचालित अपंजीकृत पशु दुकानों एवं ब्रीडिंग सेन्टर संचालकों को सूचित किया गया है कि वे 15 दिवस में छ0ग0 जीव जंतु कल्याण बोर्ड में अपना पंजीयन अवश्य करावें। अन्यथा नियमानुसार निषेध की कार्यवाही की जायेगी। पंजीयन हेतु समस्त जानकारी कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें कलेक्टोरेट परिसर कोसाबाड़ी कोरबा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

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