कोरबा। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम सिर्री में सितंबर 2023 में हुए हत्या और जानलेवा हमले के मामले में कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी रामकुमार कमरो को हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 2 सितंबर 2023 की रात की है। ग्राम सिर्री निवासी 35 वर्षीय रामकुमार कमरो नशे की हालत में गांव में गाली-गलौज करते हुए घूम रहा था। वह पड़ोसी इतवार सिंह के घर के पास पहुंचा और धमकी देने लगा।

इतवार सिंह की मौके पर ही मौत
शोर सुनकर इतवार सिंह उसे समझाने के लिए बाहर निकले। उनके साथ पत्नी आशा बाई भी थीं, जिनकी गोद में उनका 8 माह का बेटा अनिल था। इसी दौरान रामकुमार अचानक उग्र हो गया और हाथ में रखे बसूले से इतवार सिंह के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण इतवार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
महिला और मासूम पर भी किया हमला
हत्या के बाद आरोपी ने आशा बाई और उनकी गोद में मौजूद 8 माह के मासूम अनिल पर भी बसूले से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पसान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पत्नी की गवाही बनी अहम साक्ष्य
मामले की जांच तत्कालीन अधिकारी प्रहलाद कुमार राठौर ने की। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को जांच में शामिल कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा में हुई सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी आशा बाई की गवाही अहम साक्ष्य बनी। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और आजीवन सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने पैरवी की।
