कोरबा। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति एक नवंबर से लागू होने जा रही है। यह 6वीं औद्योगिक नीति है, जिसकी अवधि 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक रहेगी।
इस नीति से अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का है। 100 करोड़ रुपए निवेश करने वाली इकाईयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई औद्योगिक नीति के लिए उद्योग संगठनों से विचार-विमर्श कर सुझाव लिए गए। साथ ही दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का भी छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग ने अध्ययन किया।
नई औद्योगिक नीति में हर सेक्टर पर फोकस किया है। वहीं महत्वपूर्ण सेक्टर स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत व एल्यूमिनियम के लिए अलग प्रावधान है। थ्रस्ट व सामान्य उद्योगों को श्रेणीकृत किया है। थ्रस्ट उद्योग में शामिल दवा उद्योग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर के लिए आकर्षक पैकेजे व सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं, ताकि इन सेक्टरों के उद्योग लगने पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। 60 से 100 प्रतिशत तक जीएसटी में छूट का प्रावधान भी अनेक उद्योगों की स्थापना में की गई है।
