जांजगीर। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना ही अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में 2023 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध आधार होगा। इस तारीख के पहले जन्मे बच्चों के मामलों में अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे।
अब ऑनलाइन ही बनेंगे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र
