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होली पर्व के अवसर पर कोरबा जिले में 4 मार्च को रहेगा शुष्क दिवस, मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

कोरबा। ​छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत ने होली पर्व के अवसर पर जिले में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। शासन के निर्णय के अनुसार 04 मार्च 2026, बुधवार को जिस दिन रंग खेला जाएगा, उस दिन संपूर्ण कोरबा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
​इस आदेश के तहत जिले की समस्त देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानें, साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) और अहाता पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार अथवा क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
​सुरक्षा एवं व्यवस्था की दृष्टि से आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 3 मार्च 2026 को निर्धारित समय के पश्चात सभी दुकानों को सीलबंद कराएं और क्षेत्र में सघन गश्त कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी मदिरा का अवैध विक्रय न हो पाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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