संवाददाता साबीर अंसारी
बांकीमोंगरा/कोरबा :– 6 जून की रात हुई सनसनीखेज मारपीट, लूट और जानलेवा हमले की घटना में गंभीर रूप से घायल चंद्रमणि रात्रे उर्फ दादू ने इलाज के दौरान रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में दम तोड़ दिया। चंद्रमणि, कोरबा पुलिस में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रामनारायण रात्रे के इकलौते पुत्र थे। उनकी मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।
• क्या है पूरा मामला? 👇
प्रार्थी साहिल निर्मलकर ने 7 जून को थाना बांकीमोंगरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 जून की रात वह अपने साथियों चंद्रमणि रात्रे और अरविंद राठौर के साथ बुधवार बायपास स्थित एक कैफे के पास खड़ा था। इसी दौरान बोलेरो वाहन में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और तेज हॉर्न बजाने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से बोलेरो से चंद्रमणि को टक्कर मार दी और मौके से भाग निकले। साहिल और अरविंद ने स्कूटी से उनका पीछा किया, लेकिन एनटीपीसी बलगी के पास पहले से मौजूद कई युवकों ने अरविंद को पकड़कर वैन्यू कार में बैठाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।
पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया। होश आने पर उसने दूसरे मोबाइल से अपने साथी को फोन कर मदद मांगी। आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल, सोने की चेन, अंगूठी और नकदी भी लूट ली गई। पीड़ित ने यह भी बताया कि एक आरोपी ने उसकी कनपटी पर तमंचा तानकर दो हवाई फायर किए।

इलाज के दौरान तोड़ा दम
घटना में गंभीर रूप से घायल चंद्रमणि रात्रे पिछले छह दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया।
पुलिस ने दो आरोपियों को लिया हिरासत में
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चमन लाल सिंहा ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जांच तेज की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कपिल कुमार सारथी (22 वर्ष) तथा एक अन्य अपचारी को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वैन्यू कार भी लावारिस हालत में बरामद कर जब्त कर ली है। वाहन के स्वामित्व की जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस के अनुसार विवेचना में संदीप सही, कुणाल साहू, विनोद कश्यप, योगेंद्र, प्रताप बघेल उर्फ मितान, अमन, दीपक श्रीवास सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से कपिल सारथी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अपचारी दीपक श्रीवास को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने अपराध क्रमांक 122/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 310(2), 311, 115(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने क्या कहा?
फिलहाल पुलिस प्रशासन ने जांच का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की विवेचना थाना प्रभारी चमन लाल सिंहा द्वारा की जा रही है।
