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झीरम मामले में राहुल गांधी ने मांगी सुरक्षा की रिपोर्ट:हमले से पहले कहां-कितनी सिक्युरिटी मिली, होगी जांच, छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने नई दिल्ली के 10 जनपथ में राहुल गांधी से मुलाकात की। शनिवार को करीब 45 मिनट चली बैठक में झीरम मामले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने हमले से पहले की सुरक्षा-व्यवस्था की पूरी जानकारी मांगी है।

उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान कहां, कब और कितनी सुरक्षा दी गई, इसकी जानकारी जुटाने को कहा है। खास तौर पर हमले से पहले यात्रा के तीन चरणों में हुई सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट जुटाने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस कस्टडी जैसी कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।

झीरम घाटी मामले को लेकर CG कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की।

झीरम घाटी मामले को लेकर CG कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की।

सीनियर वकीलों से ली जाएगी सलाह

बैठक में मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर भी बात हुई। कांग्रेस सीनियर वकीलों से सलाह लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा से कानूनी राय ली जा सकती है। उनकी सलाह के आधार पर वकील नियुक्त करने की संभावना है। हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ झीरम हमले में प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल हुए।

गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के घर जाकर मुलाकात की।

‘षड्यंत्रकारियों को फरार बताकर कार्रवाई नहीं की’

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी को कई महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए। झीरम मामले में दोषी ठहराए गए 10 लोग मूल रूप से गांव के रहने वाले थे। इनमें कुछ लोग खाना पहुंचाने या गड्ढे खोदने जैसे काम करते थे। वहीं, मामले में षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें सिर्फ फरार बताया गया।

उन्होंने कहा कि NIA ने साजिश के पहलू की जांच नहीं की। रिपोर्ट के पैराग्राफ 307 में नंदकुमार पटेल और उनके बेटों की पहचान को लेकर पूछताछ का जिक्र है, लेकिन इसके बाद जांच आगे नहीं बढ़ी।

राहुल गांधी ने कानूनी सलाह लेने को कहा

सिंहदेव ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को इन बातों की जानकारी दी और कानूनी राय के लिए मदद मांगी। राहुल गांधी ने कुछ खास लोगों से कानूनी सलाह लेने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे पुलिस कस्टडी जैसी कार्रवाई के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

सिंहदेव के अनुसार, राहुल गांधी ने झीरम हमले से पहले दी गई सुरक्षा व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि सुरक्षा कहां, कब और कितनी दी गई थी।

झीरम हमले के दौरान की फाइल फोटो।

हाईकमान की तरफ से लड़ी जाएगी लड़ाई- छविंद्र कर्मा

राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नक्सल हिंसा पीड़ित और शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने कहा कि झीरम हमले को लेकर NIA का जो फैसला आया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। ये सारे प्यादे हैं। हमने राहुल गांधी के सामने अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नक्सली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीति भी थी। अब इसकी लड़ाई हाईकमान की तरफ से लड़ी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई बड़े नक्सली लीडर, जिन्होंने सरेंडर किया है, उनके नाम झीरम नक्सली हमले में थे। लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या किया जाएगा और कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी।

क्या था झीरम हमला?

25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार समेत कई नेता शामिल थे।

करीब 13 साल चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2026 को जगदलपुर की NIA स्पेशल कोर्ट ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 16 सितंबर को कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।

13 साल बाद आया फैसला, 10 दोषियों को मौत की सजा

13 साल पुराने झीरम घाटी नक्सली हमले में जगदलपुर की NIA स्पेशल कोर्ट से 10 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा अब हाईकोर्ट की न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। NIA स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया है।

हाईकोर्ट में इसे क्रिमिनल रेफरेंस/डेथ रेफरेंस के रूप में दर्ज किया गया है। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ट्रायल कोर्ट के फैसले, पेश किए गए सबूतों और दोषसिद्धि के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी।

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