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किसानों का धान बेचने के लिए पंजीयन 31 अक्टूबर तक:जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की, कहा- पात्र किसान वंचित न रहें

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2026 तक पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से पूरा किया जाए।

कलेक्टर ने बताया कि इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का एग्री-स्टैक पोर्टल पर पंजीयन और फार्मर आईडी (एग्री-स्टैक आईडी) अनिवार्य होगी। वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, जिन किसानों की भूमि, बैंक खाता, नामांतरण, बंटवारा, फौती या खसरे से जुड़ी जानकारी में बदलाव हुआ है, उन्हें संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में जाकर संशोधन कराना होगा।

किसानों को तकनीकी सहायता और व्यापक प्रचार के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों में किसानों को आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही, व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे।

इन सभी श्रेणी के किसानों के लिए एग्री-स्टैक पंजीयन अनिवार्य

कलेक्टर ने यह भी बताया कि वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान क्षेत्र के कृषक, शासकीय पट्टेदार, कोटवार, संस्थागत कृषक, अधिया-रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी एग्री-स्टैक पंजीयन अनिवार्य है।

धान खरीदी में आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा लागू

इस वर्ष भी धान खरीदी में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लागू रहेगी। किसान स्वयं या अपने नामांकित नॉमिनी के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। पंजीयन के दौरान एक नॉमिनी का आधार विवरण भी दर्ज करना होगा।

31 अक्टूबर तक पूरे होंगे पंजीयन और संशोधन के कार्य

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नवीन किसान पंजीयन, खसरा मैपिंग, बैंक विवरण संशोधन और अन्य आवश्यक कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाएंगे। नॉमिनी संशोधन की सुविधा धान खरीदी अवधि तक उपलब्ध रहेगी।

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