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बिलासपुर में सरपंच और उपसरपंच बर्खास्त:सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया मकान और डेयरी फार्म, SDM के प्रतिवेदन पर एक्शन

बिलासपुर ,एजेंसी। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत बसिया के सरपंच और उपसरपंच ने मिलकर गौठान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जिसमें उन्होंने मकान और डेयरी फार्म बना लिया। एसडीएम ने जांच में अवैध कब्जा होना बताया। उनके प्रतिवेदन पर एडिशनल कलेक्टर ने महिला सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त कर दिया है। मामला बिल्हा विकासखंड का है।

एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव और उपसरपंच बलदाऊ यादव के खिलाफ सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करने की शिकायत की गई थी। जिस पर इस मामले की जांच कर अतिरिक्त तहसीलदार ने 8 अक्टूबर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया।

जांच में पता चला है कि, सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव ने खसरा नम्बर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर शासकीय भूमि के अंश भाग पर गौठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। खसरा नम्बर 213/8 रकबा 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर उपसरपंच ने डेयरी फार्म बनाकर अतिक्रमण कर लिया।

सरपंच और उपसरपंच ने नोटिस के जवाब में भी की पुष्टि

इस मामले में सरपंच और उपसरपंच को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए के निर्देश दिए। जिसके जवाब में उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने की पुष्टि की। इस तरह शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने के मामले में सरपंच और उप सरपंच की संलिप्तता सामने आई है।

इसलिए सरपंच और उप सरपंच छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत सरपंच और उपसरपंच को पद से हटा दिया गया है।

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