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तिमाही रिपोर्ट नहीं देने पर सेबी ने पांच AIF का पंजीकरण रद्द किया

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को अनिवार्य तिमाही गतिविधि रिपोर्ट (क्यूएआर) जमा करने में बार-बार नाकाम होने पर पांच वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) का पंजीकरण रद्द कर दिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अलग-अलग आदेशों में एक्सपोनेंशियल इनोवेशन फंड, फ्लोरिनट्री इंडिया फ्लेक्सी एडवांटेज ट्रस्ट, प्राइम रियल्टी कैपिटल, रुद्राभिषेक इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और विक्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द किया। 

नियामक ने कहा कि इन वैकल्पिक निवेश कोषों ने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, 2025 तिमाहियों के लिए अनिवार्य तिमाही गतिविधि रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जबकि नियमों के तहत पंजीकृत एआईएफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, सभी एआईएफ को हर तिमाही खत्म होने के 15 दिन के भीतर सेबी के मध्यस्थ पोर्टल के जरिए रिपोर्ट जमा करनी होती है।

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