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सीनियर IPS रतन लाल डांगी सस्पेंड: बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर IPS रतन लाल डांगी को सस्पेंड कर दिया है। कुछ दिन पहले SI की पत्नी ने डांगी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया है।

बता दें कि 5 महीने पहले सरकार ने कार्रवाई करते हुए डांगी को IG के पद से हटा दिया था। अब सस्पेंड होने के बाद उनका मुख्यालय नया रायपुर PHQ निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

IPS पर क्या आरोप लगे हैं

15 अक्टूबर 2025 को SI की पत्नी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस मुख्यालय में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि साल 2017 में रतनलाल डांगी से उसकी मुलाकात कोरबा में हुई थी, जब IPS डांगी वहां एसपी पद पर तैनात थे। शुरूआती बातचीत सोशल मीडिया पर हुई, जो आगे बढ़ती गई।

दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान वह वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें योग सिखाती थी। राजनांदगांव और सरगुजा में आईजी बनने के बाद डांगी ने कथित रूप से उसे परेशान करना शुरू किया। बिलासपुर आईजी रहते हुए उत्पीड़न का सिलसिला और बढ़ गया।

वीडियो कॉल से संपर्क करने के दबाव का आरोप

शिकायत में महिला ने बताया कि IPS डांगी उसे अपनी पत्नी की गैरमौजूदगी में बंगले में बुलाते थे। न आने पर पति के तबादले की धमकी देते थे। वीडियो कॉल के जरिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक संपर्क करने का दबाव बनाते थे। महिला ने यह भी दावा किया है कि उसके पास कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। इस मामले की जांच जारी है।

SI की पत्नी का आरोप है कि योग सिखाने के दौरान IPS डांगी ने उन्हें परेशान किया।

डांगी पर लगे आरोपों की जांच जारी

जारी आदेश के मुताबिक, रतन लाल डांगी के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। जांच के दौरान उनके आचरण को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के प्रावधानों के तहत पहली नजर में संदिग्ध माना गया है।

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