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माहौल ऐसा विकसित किया जाए कि महिलाएं सहजता से शिकायत कर सकें

महिला आयोग की अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यस्थल पर लैंडिग उत्पीड़न अधिनियम अंतर्गत प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

कोरबा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट ऑडिटोरियम में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण एवं  मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। प्रषिक्षण में आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं एक सदस्य शामिल हुए।

अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को बताया कि कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति का दायित्व है कि वे कार्य स्थल पर महिलाओं को कार्य करने का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करायें एवं शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करते हुए दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने समिति को न्यायालय की तरह अधिकार प्राप्त होने की जानकारी देते हुए कहा कि आंतरिक शिकायत समिति एक मजबूत समिति है वह कानून के हिसाब से काम करती है। यह समिति पुरूषों को भी न्याय दे सकती है। समिति के पास महिलाओं की शिकायत तभी पहुंचेगी जब निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सुरक्षित वातावरण में सहानुभूति के साथ सुनवाई होगी। समिति को जांच एवं कार्यवाही के दौरान कार्यालय प्रमुख से अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। जो निर्णय समिति की होती है उसका पालन करने की बाध्यता होती है। उन्होंने बताया कि आंतरिक शिकायत  समिति का प्रमुख उद्देष्य कार्य स्थल में कार्य संस्कृति को बेहतर बनाना और पीड़ित को न्याय दिलाना है। इस कार्य में समिति के पूरे सदस्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष श्रीमती रहाटकार ने गैर सरकारी एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं, घरेलू कर्मचारी, ईंट भट्टा, भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों में संलग्न महिला कर्मचारियों के प्रति अपराध रोकने स्थानीय समिति का गठन करने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देष दिये। इस दौरान महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत सहित पार्षदगण उपस्थित थे।

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