नई दिल्ली ,एजेंसी।विवादों में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूजा ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है। वह कोई ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उन पर हत्या (धारा 302) का आरोप नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा- आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे इस तरह की जांच समय पर हो। उसने सब कुछ खो दिया है, अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा- इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का विरोध किया। कहा कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।
