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पत्नी की हत्या: आरोपी को आजीवन कारावास

कोरबा में दूसरे पति ने मार डाला था, बेटे पर भी किया था हमला

कोरबा। कोरबा में चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की जान ले ली थी और बीच-बचाव करने आए बेटे को भी घायल कर दिया था। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने करीब दस माह की सुनवाई के बाद सुनाया है।

अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह घटना रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र के ओमपुर में हुई थी। मृतिका सीमा पटेल ने अपने पहले पति की मौत के बाद प्रगति नगर दर्री निवासी गोमा केरकेट्टा से दूसरा विवाह किया था। गोमा अक्सर ओमपुर आता-जाता रहता था।

रात में चरित्र संदेह को लेकर हुआ विवाद

घटना 27 फरवरी 2025 की रात करीब 3:30 बजे की है। गोमा केरकेट्टा ओमपुर स्थित मकान के एक कमरे में सोया हुआ था। उसी दौरान उसने चरित्र संदेह को लेकर सीमा से विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर गोमा ने सीमा पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी।

कुल्हाड़ी से हमला, महिला की मौके पर मौत

मां की चीख सुनकर भाई-बहन कमरे में पहुंचे। बेटे ने बीच-बचाव का प्रयास किया, तो गोमा ने उसे भी कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गोमा मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सीमा पटेल को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बीच-बचाव करने आए बेटे पर भी हमला

चौकी प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने अपनी टीम के साथ आरोपी गोमा केरकेट्टा को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य, सबूत और मजबूत विवेचना के आधार पर आरोपी गोमा केरकेट्टा को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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