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अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण:4 साल की सेवा जरूरी, खाद की व्यवस्था के लिए बनेगी मंत्री उप समिति, कैबिनेट का फैसला

रायपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद मुहैया कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी और सरकार को जरूरी सुझाव देगी।

समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा।

समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर खाद मुहैया कराना और किसी भी तरह की कमी या वितरण संबंधी समस्या का समाधान करना है।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण

कैबिनेट ने राज्य में अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026” बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में लागू होगा।

किन अग्निवीरों को मिलेगा फायदा

आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया गया है।

अनुभव का मिलेगा लाभ

सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। साथ ही उनके अनुशासन और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को भी मिलेगा।

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