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चंद्रबाबू नायडू 12 जून को CM पद की शपथ लेंगे:चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री; मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे
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7 months agoon
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Divya Akashअमरावती, एजेंसी। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह अमरावती में होगा। इसमें नरेंद्र मोदी और नए केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। नायडू का शपथ समारोह पहले 9 जून को होने वाला था। हालांकि, मोदी के शपथ समारोह के चलते इसे टाल दिया गया।
चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे है। इससे पहले उन्होंने 1 सितंबर 1995, 11 अक्टूबर 1999 और 8 जून 2014 को तीन बार CM पद की शपथ ली थी। 2019 में YSRCP अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने जीत दर्ज कर उनसे सत्ता छीनी थी।सूत्रों के मुताबिक, नायडू शपथ ग्रहण के दिन अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। 2 जून को हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रखने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अभी आंध्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसकी कोई राजधानी नहीं है।
नायडू ने 2014 में अमरावती को राजधानी बनाने की घोषणा की थी
अमरावती नायडू के लिए खास महत्व रखता है। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ था। तेलंगाना अलग राज्य बना। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक, हैदराबाद ही इन दोनों राज्यों की राजधानी बनी रही, लेकिन एक्ट के मुताबिक ये सिर्फ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था।
10 साल बाद यानी 2024 तक आंध्र को अपनी नई राजधानी बनानी थी। आंध्र के बंटवारे के साल यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की TDP विजयी हुई। नायडू ने CM बनने के बाद अमरावती को राजधानी बनाने का ऐलान किया था। अमरावती में जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था।
हालांकि, 2019 में फिर सत्ता बदली और तत्कालीन CM जगन मोहन ने अमरावती की जगह राज्य की तीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। तीन-तीन राजधानियों के ऐलान के साथ ही अमरावती में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा।हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में अमरावती को राजधानी बनाने के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी इच्छा की वजह से तीन राजधानियां नहीं बना सकती। कोर्ट ने सरकार को अमरावती में चल रहा राजधानी का निर्माण कार्य अगले छह महीने में पूरा करने का आदेश दिया था।
हालांकि, अब तक आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी नहीं मिल सकी है। इधर, 2 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तेलंगाना सरकार ने उन इमारतों को खाली करने का आदेश दे दिया है, जहां आंध्र सरकार के दफ्तर हैं।
आंध्र में NDA को बहुमत, TDP ने 135 सीटें जीती
2024 विधानसभा चुनाव में NDA ने आंध्र प्रदेश में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। विधानसभा की 175 सीटों में से नायडू की TDP को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं। तीनों गठबंधन में हैं।
जगन मोहन रेड्डी की YSRCP को केवल 11 सीटों मिलीं। कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इस बार जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई एस शर्मिला रेड्डी राज्य में कांग्रेस की अगुआई कर रही थीं। वे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं।माना जा रहा है कि कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स भाई-बहन की पार्टी में बंट गए। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन YSRCP को इसका नुकसान हुआ और भाई-बहन की लड़ाई में सीधा फायदा TDP को हुआ।
2019 में जगन मोहन ने एकतरफा जीत दर्ज की थी
आंध्र में 2019 में YSRCP अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी 175 में से 151 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की थी। TDP सिर्फ 23 सीटें जीत पाई थी। जगन मोहन 2019 में पहली बार राज्य के CM बने थे।जगन मोहन के पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र में कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2004 और 2009 में वे लगातार दो बार राज्य के CM रहे थे। जगन मोहन ने भी अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था। वे 2009 में कांग्रेस से पहली बार सांसद चुने गए।हालांकि, 2009 में हेलिकॉप्टर हादसे में पिता की मौत के बाद जगन ने 2010 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2011 में अपनी अलग पार्टी YSRCP बनाई। 2014 में उनकी पार्टी ने 67 सीटें जीतीं। 2019 में YSRCP ने 151 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था।
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बांग्लादेश की भारत से मांग- शेख हसीना को वापस भेजें:पूर्व पीएम के खिलाफ अपहरण-देशद्रोह समेत 225 केस; तख्तापलट के बाद भारत में पनाह ली
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1 hour agoon
December 23, 2024By
Divya Akashढाका,एजेंसी। बांग्लादेश ने सोमवार को भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसकी पुष्टि की है।
हुसैन ने कहा-
हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है।
इससे पहले गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल, 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ले ली थी। वे तब से यही पर हैं।
शेख हसीना की भारत से वापसी को लेकर सवाल पूछे जाने पर जहांगीर ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच अपराधियों की अदला-बदली को लेकर समझौता है। यह उसी समझौते के तहत किया जाएगा।
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। वहीं, बांग्लादेशी सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं।
शेख हसीना 5 अगस्त की शाम अपनी बहन के साथ ढाका से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची थीं।
भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता क्या है?
साल 2013 की बात है। भारत के नॉर्थ-ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया।
इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के यहां पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेंच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता।
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस समझौते की बदौलत, बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेज चुका है।
समझौते में 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक, प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी है। इससे हसीना के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
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2 hours agoon
December 23, 2024By
Divya Akash5वीं-8वीं में फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होंगे:2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा, फिर फेल हुए तो भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा
नई दिल्ली,एजेंसी। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था।
सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल होते हैं, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
16 राज्यों में पहले से खत्म है नो-डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3 हजार से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) नो-डिटेंशन पॉलिसी पहले पहले ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं।
सरकार ने पॉलिसी में बदलाव क्यों किया
साल 2010-11 से 8वीं क्लास तक परीक्षा में फेल होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई थी। मतलब यह कि बच्चों के फेल होने के बावजूद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन इससे देखा गया कि शिक्षा के लेवल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जिसका असर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ने लगा। काफी लंबे समय से इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया।
नॉ डिटेंशन पॉलिसी क्यों लागू की गई
नो डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा थी। ये सरकार की पहल थी जिससे भारत में शिक्षा की स्थिती में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जा सके ताकि वो स्कूल आते रहें। फेल होने से स्टूडेंट्स की आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती हैं। साथ ही फेल होने से बच्चे शर्म भी महसूस करते हैं जिससे पढ़ाई में वो पिछड़ सकते हैं। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई जिसमें 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता।
2018 में लोकसभा में बिल पास हुआ था जुलाई 2018 में
लोकसभा में राइट टु एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया था। इसमें स्कूलों में लागू ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म करने की बात थी। इसके अनुसार 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एग्जाम्स की मांग की गई थी। इसी के साथ फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए दो महीने के अंदर री-एग्जाम कराने की भी बात थी।
2019 में ये बिल राज्य सभा में पास हुआ। इसके बाद राज्य सरकारों को ये हक था कि वो ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ हटा सकते हैं या लागू रख सकते हैं। यानी राज्य सरकार ये फैसला ले सकती थीं कि 5वीं और 8वीं में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट किया जाए या क्लास रिपीट करवाई जाए।
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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट
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1 day agoon
December 22, 2024By
Divya Akashनई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।
भारत के वनावरण में बढ़ोतरी
भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।
कार्बन अवशोषण में वृद्धि
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
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