रांची , एजेंसी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा को रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में इलाज नहीं मिला। सड़क हादसे में घायल होने के बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया था। अस्पताल प्रशासन ने बेड खाली न होने की बात कहकर उन्हें एडमिट नहीं किया।
मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने भास्कर को बताया- हादसा 25 नवंबर को हुआ था। हम लोग रात 10 बजे रिम्स पहुंचे थे। वहां ट्रॉली मैन से कहा- ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए। उसने कहा- बेड खाली नहीं है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी भर्ती नहीं किया।
एंबुलेंस में ही मंगल मुंडा को ऑक्सीजन लगाई गई। एंबुलेंस में दो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। वे रातभर एंबुलेंस में रहे, डॉक्टरों ने उनकी जांच तक नहीं की। 26 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किसी को फोन किया। उसके बाद रिम्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू की।
रिम्स के सीएमओ ने कहा- हम क्या कर सकते हैं। कोई बेड खाली नहीं है।
मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने बताया कि करीब 15 हजार रुपए की दवा भी खरीदनी पड़ी।
CM हेमंत सोरेन के आदेश के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने दवा खरीदने को कहा 26 नवंबर को बिरसा मुंडा के पड़पोते की खबरें मीडिया में आई तो प्रशासन सक्रिय हुआ। CM हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा के इलाज के लिए निर्देश दिए। इसके बाद भी डॉक्टरों ने मंगल मुंडा के परिजन से करीब 15 हजार रुपए की दवा बाजार से खरीद कर लाने को कहा। परिजन बाहर से दवा खरीदकर लाए।
भास्कर की खबर के बाद रिम्स प्रशासन ने इमरजेंसी इंचार्ज से मांगा जवाब
भास्कर की खबर के रिम्स प्रशासन सक्रिय हुआ है। अस्पताल के पीआरओ डॉ राजीव रंजन ने दैनिक भास्कर को फोन कर बताया कि बिरसा मुंडा के परिजनों की ओर से किसी तरह की ना तो लिखित शिकायत की गई है और ना ही मौखिक रूप से बोला गया है। फिर भी मीडिया में आई खबरों को संज्ञान में लेते हुए रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने सेंट्रल इमरजेंसी के इंचार्ज से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
मंगल के ब्रेन में दोनों तरफ खून के थक्के जमे 25 नवंबर की शाम खूंटी तमाड़ रोड में रूताडीह के पास सड़क हादसा हुआ था। बिरसा मुंडा के परिजन सहित कई लोग एक टाटा मैजिक के ऊपर बैठे थे। टाटा मैजिक गाड़ी जैसे ही मोड़ के पास पहुंची, अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी हादसे में मंगल मुंडा गंभीर घायल हो गए थे।
मंगल मुंडा के ब्रेन के दोनों तरफ खून के थक्के जम गए थे। चोट के कारण काफी खून भी बह गया। उन्हें तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी।
डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में उनके ब्रेन का सफल ऑपरेशन किया गया।
चार घंटे तक चला ऑपरेशन 26 नवंबर को रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में उनके ब्रेन का सफल ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन काफी जटिल था। यह करीब 4 घंटे चला। ब्रेन से क्लॉट हटाया गया है। हालांकि स्थिति अभी बहुत नाज़ुक है। उन्हें अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है।
हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा के परिजनों से रिम्स में की मुलाकात।
27 नवंबर को हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 27 नवंबर को रिम्स पहुंचे थे और मंगल मुंडा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही परिजन से भी मुलाकात की। डॉक्टरों को मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग और हाई हेल्थ फैसिलिटी देने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है।
परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।
CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर SG ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं।’
सुप्रीमकोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दीं।
वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं (रेयर अर्थ मटेरियल) के निर्यात पर रोक लगा दी है।
चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं।
ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम हैं। इस फैसले से दुनियाभर में मोटरव्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे।
चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं।