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छत्तीसगढ़

गृह विभाग ने कमिश्नरी का बनाया नया खाका:कमेटी ने की थी भुवनेश्वर कमिश्नरी की सिफारिश, जहां 22 अधिकार, चुना भोपाल, जहां सिर्फ 10 पॉवर

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रायपुर,एजेंसी। रायपुर में 23 जनवरी से लागू होने जा रहे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का दायरा सीमित करने के साथ ही कमिश्नर के अधिकारों में भी कटौती की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित भोपाल के सिस्टम को ही रायपुर में लागू किया जा रहा है, जबकि कमेटी ने भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की अनुशंसा की है।

क्योंकि भुवनेश्वर के पास 22 से ज्यादा व मजिस्ट्रियल अधिकार है, जो पहले जिला प्रशासन के पास थे, जबकि भोपाल पुलिस के पास 10-12 अधिकार ही दिए गए हैं। वहां पूरा अधिकार अभी भी जिला प्रशासन के पास है। इसी व्यवस्था को रायपुर में लागू करने की तैयारी है।

दरअसल, रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए शासन ने पिछले वर्ष एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने मुंबई, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, वाराणसी, जयपुर, भुवनेश्वर और भोपाल के पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का अध्ययन किया।

रायपुर की भौगोलिक स्थिति, आबादी, पुलिस बल और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक व्यवहारिक, कम खर्चीला और प्रभावी मॉडल तैयार कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को रायपुर के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है और उसी की अनुशंसा की गई थी।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कमिश्नर को 22 मजिस्ट्रियल अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था, जो वर्तमान में प्रशासन के पास हैं। इनमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सार्वजनिक उपद्रव रोकने के लिए धारा 133 और गिरफ्तारी से संबंधित धारा 145 जैसे महत्वपूर्ण अधिकार शामिल थे।

विस्तार से समझें… भुवनेश्वर और भोपाल पुलिस कमिश्नरी में क्या है अंतर

भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर को 22 से अधिक अधिकार दिए हैं, जो पहले जिला प्रशासन के पास थे। कमिश्नर गन का लाइसेंस जारी करते हैं। आबकारी से जुड़े लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी उनके पास है। जिला बदर, एनएसए की कार्रवाई समेत कई बड़े अधिकार दिए गए हैं। भुवनेश्वर के पूरे जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू है।

भोपाल पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को सीमित अधिकार दिए हैं। यहां अधिकांश अधिकार आज भी जिला प्रशासन के पास ही हैं। गन लाइसेंस और आबकारी लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं है। केवल धारा 144 लागू करना, धारा 151, 107, 116 की कार्रवाई और जिलाबदर जैसे करीब 10 अधिकार ही दिए गए हैं।

नए कानून में जो अधिकार, वही देने की तैयारी

सरकार पुलिस कमिश्नर को 10 अधिकार देने जा रही है। ये वही अधिकार हैं, जो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 15 में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के जोर देने के बावजूद छत्तीसगढ़ में इन्हें पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। नया कानून पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों को पुलिस कमिश्नर को देने की तैयारी की जा रही है।

इनके अधिकारों में कटौती नहीं

पुलिस के कुछ अधिकार कमिश्नर को मिलते हैं, पर प्रशासनिक शक्तियां बरकरार रहती हैं। कलेक्टर और एसडीएम विकल्प बने रहते हैं।

कमेटी ने ये 22 अधिकार देने की अनुशंसा की थी

  • छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007
  • कैदी अधिनियम 1900
  • विष अधिनियम 1919
  • अनैतिक व्यापार (रोकथाम) एक्ट 1956
  • मोटर वाहन अधिनियम 1988
  • गैरकानूनी गतिविधियां एक्ट 1967
  • छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990
  • आधिकारिक गोपनीयता एक्ट 1923
  • पशु अतिक्रमण अधिनियम 1871
  • राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
  • पुलिस (असंतोष भड़काने) एक्ट 1922
  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960
  • विदेशी अधिनियम 1946
  • भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885
  • राजद्रोह सभाओं की रोकथाम एक्ट 1911
  • कैदियों की पहचान अधिनियम 1920
  • पेट्रोलियम अधिनियम 1934
  • सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952
  • शस्त्र अधिनियम 1959
  • विस्फोटक अधिनियम 1884
  • छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915
  • कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980

पर ये अधिकार देने की तैयारी

वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

गिरफ्तार व्यक्ति को बॉन्ड ओवर करना।

शांति-व्यवस्था भंग होने पर कर्फ्यू लगाने का अधिकार।

अपराधी और गुंडों को जिलाबदर करने का अधिकार।

शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी कर सकेंगे।

प्रतिबंधात्मक धारा 144 भी लागू कर सकेंगे।

बार-बार एक्सीडेंट करने पर लाइसेंस निरस्त।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980

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कोरबा

अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के 2026 – 2029 के लिए नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्‍मति से चयन, सुरेश कुमार अग्रवाल अध्‍यक्ष नियुक्त

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जमनीपाली। जमनीपाली के साडा कॉलोनी स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली की बैठक सभा के अध्‍यक्ष प्रेमकुमार अग्रवाल की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई । बैठक में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के आगामी कार्यकाल 2026 – 2029 के लिए नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्‍मति से चयन किया गया । सर्वप्रथम अध्‍यक्ष पद के लिए सुरेश कुमार अग्रवाल (पत्रकार) के नाम का प्रस्‍ताव प्रेमकुमार अग्रवाल ने रखा जिसे सर्वसम्‍मति से पारित किया गया । वहीं उपाध्‍यक्ष पद के लिए बैजनाथ अग्रवाल (भवानी) राजेन्‍द्र अग्रवाल राजा दर्री, मनीष अग्रवाल दर्री, प्रेमकुमार अग्रवाल सुमेधा का चयन किया गया । मनोज कुमार अग्रवाल एल्‍डरमेन को एक बार पुन: सचिव पद की महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। सहसचिव आशीष अ्ग्रवाल बंटी स्‍याहीमुड़ी को बनाया गया, कोषाध्‍यक्ष के पद के लिए सुरेश अग्रवाल (बालाजी) के नाम का चयन किया गया । दर्री जमनीपाली अग्रवाल सभा का गठन 2007 में किया गया था तब से आज तक लगातार कोषाध्‍यक्ष पद की जिम्‍मेदारी सुरेश अग्रवाल बालाजी को दिया जाता रहा है ।

पहली बार सह कोषाध्‍यक्ष पद का गठन किया गया, इस पद के लिए अशोक स्‍टील के संचालक अशोक कुमार अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई । मंत्री आशीष अग्रवाल पूर्व एल्‍डरमेन, प्रचार प्रसार सचिव प्रतीक अग्रवाल और विकास अग्रवाल, श्‍यामा मेडिकोज को बनाया गया । कार्यकारिणी सदस्‍य में विनोद सिंघानिया एवं राजू भाई गोयल का चयन किया गया । आयकर सलाहकार मुकेश अग्रवाल, विधिक सलाहकार दिलीप अग्रवाल अधिवक्‍ता तथा निर्माण सलाहकार शुभम अग्रवाल सिविल इंजीनियर को बनाया गया है ।
संरक्षक पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सभा के पूर्व अध्‍यक्ष प्रेमकुमार अग्रवाल, अशोक अग्रवाल प्रगति, महेश अग्रवाल बुंदेलखंड को बनाया गया ।
विशेष आमंत्रित सदस्‍य में गौरीशंकर अग्रवाल, हरिप्रकाश, लक्‍खीराम, घनश्‍याम प्रसाद अग्रवाल, बैजनाथ महेश्‍वरी, द्वारिका शर्मा, विनोद छुरी, मुकेश मधु स्‍वीट्स, हनुमान मित्‍तल, विष्‍णु पोद्दार, सुरेश जगदम्‍बा, अशोक अग्रवाल दर्री, गोविंद सिंघानिया, ऋषि कुमार, मुरारी लाल, सीताराम मनाेज कुमार, संजीव पोद्दार, विजय सोसायटी, रमेश सोसाइटी, प्रमोद अग्रवाल एलआईसी, विजय प्रगति, सुलभ प्रगति, केशव अग्रवाल, विक्रम कुमार शैम्‍पी अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, भरत अग्रवाल, बजरंग गाेयल, सुरेश सोसाईटी, मनोज सिंघानिया, अशोक अग्रवाल अशोक क्‍लाथ, मनीष पालीवाल, मनोज ड्रग हाउस, राकेश गाेयल ड्रगडील, चतुर्भुज अग्रवाल, गिरधारी लाल, राकेश सिंघानिया, अ‍रविंद अग्रवाल, दयानंद गुप्‍ता, अशोक जगदम्‍बा क्‍लाथ, केदारनाथ, रोशन कुमार, संजय सुमेधा, अशोक विनु, अर्जुन सिंघानिया, गोविंद अग्रवाल दर्री, प्रदीप अग्रवाल दर्री, ओमप्रकाश सुमित अग्रवाल, अमित लाला, सौरभ अग्रवाल पार्वतीमाल, दिनेश खेतान, दुर्गेश अग्रवाल, दीपक इंदिरानगर, अजय इंदिरानगर, टिंकु जमनीपाली, रामजीवन अग्रवाल,    शिव अग्रवाल, ऋषिकेश जमनीपाली, अशोक जमनीपाली, शैलेष गाेयल, अरूण अग्रवाल, बद्रीनाथ, अरूण केडिया, नीलेश समलेश्‍वरी, आशीष मंगलाबाजार विकास मित्‍तल, संदीप अयोध्‍यापुरी, चंद्रप्रकाश जैलगांव, सुरेश कुमार जमनीपाली, अनुप गुप्‍ता, बृजेश एचटीपीपी, सुरेश अग्रवाल एचटीपीपी, विजय अग्रवाल स्‍याहीमुड़ी, विजय गर्ग, सुरेश बुंदेलखंड, राजू राजकुमार, विनय केडिया, शिव सिंघानिया,     प्रमोद बर्तन, विजय एमआईजी 72, विजय आरटीओ, रविश्‍याम आटो, डी डी अग्रवाल, संतोष मेडिकल, रामलाल तिरूपति, राकेश शारदा प्रोविजन एनटीपीसी, केदारनाथ, कांशी अग्रवाल, राजेश आईबीपी, पी डी अग्रवाल, मुकेश छाया बाजार, सुशील मारूति बिलासपुर, अनिल दर्री, मनोज गाेयल दर्री, विजय राजेश बर्तन, संजय भगवती दर्री, अरूण गाेयल दर्री, अरूण गाेयल दर्री, अरूण मित्‍तल दर्री, अजय मित्‍तल दर्री, सुशील सिंघानिया, रविगोयल दर्री, जगदीश बुक दर्री, राजा केडिया, राजकुमार दर्री, मयंक सिंघानिया, सुभाष सिंघानिया, संजय वर्षा दर्री, कमल मित्‍तल दर्री, शंकर महेश्‍वरी, जुगल किशोर खेमका सहित अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के समस्‍त आजीवन सदस्‍यों को विशेष आमंत्रित में शामिल किया गया है ।
नवनियुक्‍त अध्‍यक्ष सुरेश कुमार अग्रवाल ने अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के समस्‍त अग्रबंधुओं का आभार जताते हुए कहा कि समाज ने जिस विश्‍वास के साथ अध्‍यक्ष पद की महत्‍वपूर्ण  भूमिका के निर्वहन के लिए मुझें जो जिम्‍मेदारी सौंपी है, उस विश्‍वास पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा ।  मैं और मेरी टीम अग्रबंधुओं के सहयोग से समाज को ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे ।

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कोरबा

आईटीआई पोड़ी-उपरोड़ा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक आमंत्रित

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कोरबा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा में संचालित व्यवसाय- कोपा, आईओटी टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर) एवं आईओटी टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर) में सत्र 2026-27 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के विभागीय वेबसाइट   cgiti.admissions.nic.in  में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 है।

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कोरबा

468.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

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कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 22 जुलाई तक कुल 468.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।
   अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 476 मिलीमीटर, अजगरबहार 332.8, भैंसमा, 409, करतला 412.1, बरपाली 508.9, कटघोरा 479, दीपका 505.6, दर्री 580.9, पाली 510.2, हरदीबाजार 399.6, पोंड़ी-उपरोड़ा 503.2, और पसान तहसील में 499.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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