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छत्तीसगढ़

सिविल सर्जन 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार:सक्ती जिला अस्पताल में पे-डेटा भेजने के एवज में मांगी थी रकम, ACB ने किया ट्रैप

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सक्ती। सक्ती जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बिलासपुर की टीम ने जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

आरोप है कि उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी का वेतन संबंधी पे-डेटा सीएमएचओ कार्यालय भेजने के बदले रिश्वत की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है।

फार्मासिस्ट ने एसीबी से की शिकायत

जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल सक्ती में अटैचमेंट पर कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-2 गंगा प्रसाद रत्नाकर ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी मूल पदस्थापना सीएमएचओ कार्यालय पोरथा (जिला सक्ती) में है और वे फरवरी 2026 से जिला अस्पताल सक्ती में कार्यरत हैं।

5 महीने के पे-डेटा के लिए मांगे 1 लाख

शिकायत में बताया गया कि मई और जून 2026 का वेतन जारी कराने के लिए जरूरी पे-डेटा सीएमएचओ कार्यालय नहीं भेजा जा रहा था। आरोप है कि डॉ. संतोष कुमार पटेल ने फरवरी से जून 2026 तक का पे-डेटा भेजने के बदले 20 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी।

शिकायत का सत्यापन कर बनाई ट्रैप की योजना

गंगा प्रसाद रत्नाकर रिश्वत देने के बजाय आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। उन्होंने एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप की योजना तैयार की गई।

डभरा कॉलेज मोड़ पर रंगे हाथ पकड़ा गया

23 जुलाई 2026 को डॉ. पटेल ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर डभरा बुलाया। दोनों की मुलाकात डभरा कॉलेज मोड़ के पास तय हुई। रात करीब 9 बजे जैसे ही डॉ. पटेल शिकायतकर्ता की स्कॉर्पियो में बैठकर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली, पहले से घात लगाए एसीबी बिलासपुर की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से पूरी रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

एसीबी ने आरोपी डॉ. संतोष कुमार पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

प्रभारी सिविल सर्जन की गिरफ्तारी के बाद सक्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में एसीबी आगे की जांच कर रही है।

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कोरबा

परियोजना पसान अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका पद पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

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कोरबा 04 नवंबर 2026। एकीकृत बाल विकास परियोजना पसान अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र 11 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक आमंत्रित किये गये हैं।
एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय पसान से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पसान के आंगनबाड़ी केन्द्र बोकमुड़ी एवं ग्राम तनेरा के आंगनबाड़ी केन्द्र बिलासपुर मोहल्ला में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मंगाये गये हैं।
इच्छुक आवेदिका पोर्टल https://aww.e-bharti.in/  में पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय पसान से संपर्क किया जा सकता है।

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कोरबा

बुधवारी मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने के विवाद में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, सीएसईबी चौकी पुलिस की त्वरित कार्रवाई में दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

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  • रेत से भरे ट्रैक्टर को रोककर रेत खाली कराने की बात पर आधी रात को भिड़े थे दोनों गुट
  • ईंट-पत्थर, डंडे, बेल्ट एवं कड़े से एक-दूसरे पर किया गया था प्राणघातक हमला
  • दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास, बलवा सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

रेत खाली कराने की बात पर शुरू हुआ विवाद, दोनों पक्षों में हुई हिंसक झड़प

कोरबा। दिनांक 02 एवं 03 नवंबर 2026 की दरम्यानी रात बुधवारी दशहरा मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने एवं रेत खाली कराने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे, चमड़े के बेल्ट एवं अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं।

दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर मामला दर्ज

प्रथम पक्ष के प्रार्थी राजेन दास निवासी ढोढीपारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके ट्रैक्टर चालक को यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, संतोष चंद्रा एवं विक्रम कश्यप ने अपने साथियों के साथ रोककर रेत खाली करने की बात पर विवाद एवं गाली-गलौज की। चालक की सूचना पर जब राजेन दास अपने साथियों के साथ बुधवारी मैदान के पास पहुंचा, तो आरोपियों द्वारा एकजुट होकर ईंट-पत्थर, डंडा, चूड़ा एवं पंच से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे राजेन दास सहित अन्य लोगों को चोटें आईं।

वहीं, द्वितीय पक्ष के प्रार्थी विक्रम कश्यप निवासी काशीनगर द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ट्रैक्टर से रेत खाली कराने की बात पर हुए विवाद के दौरान दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास एवं यश पाटले द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का, चमड़े के बेल्ट एवं ईंट के टुकड़ों से हमला किया गया।

सीएसईबी चौकी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सहायता केंद्र (चौकी) सीएसईबी, थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रथम पक्ष की रिपोर्ट पर धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 126(2), 3(5) बीएनएस तथा द्वितीय पक्ष की रिपोर्ट पर धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1), 191(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को दिनांक 03.11.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा एवं चमड़े का बेल्ट जप्त किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी – प्रथम प्रकरण (03)

  1. यशवंत कश्यप उर्फ लक्की पिता संतोष कश्यप, उम्र 26 वर्ष, निवासी काशीनगर नीलगिरी के पास, थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा।
  2. विक्रम कश्यप पिता संतोष कश्यप, उम्र 23 वर्ष, निवासी काशीनगर नीलगिरी के पास, थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा।
  3. संतोष चंद्रा पिता हेमलाल चंद्रा, उम्र 29 वर्ष, निवासी बुधवारी बाजार बजरंग चौक, चौकी सीएसईबी, कोरबा।

गिरफ्तार आरोपी – द्वितीय प्रकरण (07)

  1. दीपक सिंह पिता स्व. अनिल सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी 15 ब्लॉक, चौकी सीएसईबी, कोरबा।
  2. सोहेब अहमद पिता अंसार अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी शारदा विहार मानिकपुर, थाना कोतवाली, कोरबा।
  3. गौरीलाल चौहान पिता बड़कू चौहान, उम्र 44 वर्ष, निवासी तुलसीनगर, थाना कोतवाली, कोरबा।
  4. पुरनदास महंत पिता स्व. महेशदास महंत, उम्र 44 वर्ष, निवासी पम्प हाउस, चौकी सीएसईबी, कोरबा।
  5. आदित्य सिंघानिया पिता संतोष सिंघानिया, उम्र 31 वर्ष, निवासी सर्वमंगला रोड पटेलपारा, थाना कोतवाली, कोरबा।
  6. राजेन उर्फ राजेन्द्र दास पिता स्व. खीकदास, उम्र 30 वर्ष, निवासी ढोढीपारा, चौकी सीएसईबी, कोरबा।
  7. यश पाटले पिता अनिकेत पाटले, उम्र 19 वर्ष, निवासी तुलसीनगर, थाना कोतवाली, कोरबा।

सजग कोरबा – सतर्क कोरबा

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कोरबा

ग्राम बतरा में अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्यवाही, जांच में नही पाई गई मद्यपान अथवा अवैध बिक्री की पुष्टि

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कोरबा। ग्राम बतरा महिला समूह द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा के समक्ष गांव में अवैध शराब बिक्री एवं उसे बंद कराने के संबंध में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था।
उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कटघोरा के मार्गदर्शन में थाना पाली पुलिस टीम द्वारा तत्काल ग्राम बतरा पहुंचकर शिकायत स्थल एवं संदिग्ध ठिकानों पर सघन जांच व रेड की कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम द्वारा ग्राम बतरा में मौके पर जाकर की गई जांच एवं मद्यपान (अवैध शराब बिक्री/सेवन) विरोधी कार्यवाही के दौरान स्थल पर कोई भी व्यक्ति शराब पीते या अवैध रूप से शराब बेचते हुए नहीं पाया गया। साथ ही मौके से किसी प्रकार की अवैध शराब या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई।
थाना पाली पुलिस द्वारा गांव के गणमान्य नागरिकों एवं महिला समूह के सदस्यों को आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्र में अवैध शराब तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री या सेवन की सूचना मिलती है, तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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