Connect with us

कोरबा

कनकी में बेदखली का मामला: शाम को बेदखली का नोटिस,सुबह एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त:कोर्ट ने अतिक्रमण कार्रवाई पर लगाई रोक, कोरबा के बरपाली तहसीलदार को किया तलब

Published

on

कोरबा/ बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा में शाम 6 बजे वॉट्सऐप पर बेदखली का नोटिस भेजने और अगले ही दिन सुबह कार्रवाई करने के मामले में बरपाली के तहसीलदार को तलब किया है। तहसीलदार की इस मनमानी कार्रवाई पर शनिवार सुबह छुट्टी के दिन विशेष कोर्ट लगाई गई।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है। साथ ही अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बरपाली तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से सोमवार को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

अतिक्रमण हटाने कुछ ही घंटों का दिया गया वक्त

दरअसल, मामला कोरबा जिले के बरपाली तहसील के कनकी गांव का है। बरपाली तहसीलदार ने 20 सितंबर की शाम 6 बजे नूतन राजवाड़े को वॉट्सऐप पर बेदखली का नोटिस जारी किया। 21 सितंबर की सुबह कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिस में अनावेदक को खुद से कब्जा हटाने कुछ घंटों का ही समय दिया गया।

जज साहब तहसीलदार बाड़ हटवा रहे हैं

याचिकाकर्ता नूतन राजवाड़े ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में शनिवार की सुबह याचिका पेश कर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की विशेष कोर्ट बैठी।

बदले में मिली थी सरकारी जमीन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। याचिकाकर्ता की जमीन से बाड़ हटाना शुरू कर दिया है, जो रिट याचिका का विषय है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के कब्जे वाली जमीन बेशक सरकारी है, लेकिन याचिकाकर्ता को उसके स्वामित्व की जमीन के बदले में इसे दिया गया था।

तहसीलदार ने छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में ‘1959 की संहिता’) की धारा 248 के तहत कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ 5 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष अपील दायर की है।

कोर्ट ने कहा- ये मनमानी है

वकील ने कहा कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता को बिल्कुल समय नहीं दिया गया था। सरकारी वकील ने दलील दी कि उन्हें कुछ मिनट पहले ही रिट याचिका की अग्रिम प्रति दी गई है। यह भी कहा कि मोबाइल फोन पर प्राप्त निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता का अतिक्रमण हटा दिया गया है। इस पर जस्टिस पीपी साहू ने आदेश में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखने पर यह मनमानी लग रहा है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की भूमि पर कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बरपाली तहसीलदार को सोमवार को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा है।

कनकी में अतिक्रमित लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त,अतिक्रमण के संबंध में जनचौपाल में हुई थी शिकायत,जाँच के पश्चात की गई कार्यवाही

00:00

00:08

  

कोरबा जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 सितम्बर को एसडीएम  सरोज महिलांगे और तहसीलदार की टीम द्वारा ग्राम कनकी में नूतन राजवाड़े द्वारा प.ह.न .03 राजस्व निरीक्षक मंडल बरपाली, तहसील बरपाली में न्यायालय तहसीलदार बरपाली के रा. प्र. क्रं. 202306052800020/अ-68/2022-23 पक्षकार छग शासन विरूद्ध नूतन राजवाड़े पिता होमशंकर राजवाड़े अंतर्गत अतिक्रमित लगभग पांच एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कलेक्टर जनचौपाल में कोरबा विकासखण्ड के कनकी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा के सम्बंध में शिकायत की गई थी। कलेक्टर  अजीत वसंत ने ग्रामीणों की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार बरपाली को उक्त प्रकरण की जमीनी स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में तहसीलदार बरपाली द्वारा प्रकरण की पूर्ण जांच कर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में सुनवाई की गई, जिसमें अनावेदक नूतन राजवाडे़ द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत सही पाई गई। तहसीलदार बरपाली ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान के तहत अनावेदक द्वारा लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि में किए गए कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही करने एवं भूमि से अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया। जिसमें ग्राम कनकी के पटवारी हल्का नंबर 03 पर स्थित शासकीय घास मद की भूमि खसरा नंबर 1238/1 रकबा 0.288 हेक्टेयर व खसरा 1344/1 रकबा 6.844 हेक्टेयर के अंतर्गत 1.081 हेक्टेयर व 0.170 हेक्टेयर कुल 1.251 हेक्टेयर, इसी प्रकार शासकीय बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि खसरा नंबर 1344/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1345/1 रकबा 1.157 में से 0.134 हेक्टेयर व 0.069 हेक्टेयर, कुल 0.203 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1609 रकबा 14.165 हेक्टेयर अंतर्गत 0.152 हेक्टेयर सहित लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि पर सब्जी बाड़ी लगाकर किए गए अतिक्रमण पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए आज एसडीएम, तहसीलदार और आरआई,पटवारी की टीम द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

0

00:08

  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कोरबा

आनलाईन जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु पोंड़ी उपरोड़ा में प्रशिक्षण का आयोजन 13 फरवरी को

Published

on

कोरबा। आरजीआई पोर्टल से आनलाईन जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु 13 फरवरी को जनपद पंचायत पोंड़ी उपरोड़ा के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से अपरांह 01 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से 04 बजे तक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने बताया कि प्रातः 11 बजे से अपरांह 01 बजे तक आयोजित प्रशिक्षण में जनपद पंचायत पोंड़ीउपरोड़ा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोंड़ीउपरोड़ा, समस्त प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल रहेंगे और दोपहर 02 बजे से 04 बजे तक आयोजित प्रशिक्षण में जनपद पंचायत पोंड़ीउपरोड़ा अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Continue Reading

कोरबा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों  पर भर्ती हेतु 27 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित

Published

on

कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,जिला कोरबा द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों से 27 फरवरी शाम 5.30 बजे तक आवेदन पत्र  आमंत्रित किये गये हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल पर देखा जा सकता है एवं जिला कोरबा के बेबसाईट www.korba.gov. in   में उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

Continue Reading

कोरबा

शासकीय महाविद्यालय पाली में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का हुआ गठन

Published

on

रोजगार मूलक ट्रेड प्रारंभ कर प्रशिक्षण आयोजित करने के दिए निर्देश

कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों, सभी हायर सेकेण्डरी स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब गठित की जा रही हैं। इसी कड़ी में  आज 11 फरवरी  को शासकीय नवीन महाविद्यालय पाली में सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ई.एल.सी) का गठन किया गया।
इस अवसर पर मतदाता साक्षरता क्लब (ई.एल.सी.) एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर) के महत्व पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित ई.एल.सी. क्लब के मेंबर्स, युवा छात्र -छात्राओं को सम्बोधित करते हुए सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने मतदाता साक्षरता क्लब के गठन के उद्देश्यों के बारें में बताया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के महत्व के बारें में जानकारी देते हुए मज़बूत लोकतंत्र के निर्माण में युवाओं को एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रेरित किये। सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने नवीन मतदाता के रूप में पहली बार मतदाता बनने जा रहें सभी युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाने के लिए एक मतदाता के रूप में अनिवार्य रूप से अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए अपील की।


इस अवसर पर डॉ. हर्ष पांडेय प्राध्यापक समाजशास्त्र एवं मतदाता साक्षरता क्लब के मेम्बर्स छात्र -छात्राओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई एवं हाथों में मेंहदी सजाकर मतदाता साक्षरता क्लब एवं एस.आई.आर.के महत्व को प्रदर्शित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रीता पटेल महाविद्यालयीन स्वीप  नोडल अधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण – टी.आर. कश्यप, डॉ.शेख तस्लीम अहमद, डॉ. कविता ठक्कर, संत राम खांडेकर, वर्षा लकड़ा सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

Continue Reading
Advertisement

Trending