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छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट बोला-कलेक्टर को BEO को सस्पेंड करने अधिकार नहीं

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युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी के आरोप में किया था निलंबित, हाईकोर्ट ने कलेक्टर का आदेश किया निरस्त

बिलासपुर,एजेंसी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि, कलेक्टर को BEO जैसे क्लास-2 स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निलंबन आदेश जारी किया है।

इस टिप्पणी के साथ ही डिवीजन बेंच ने बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) मानसिंह भारद्वाज के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता मानसिंह भारद्वाज जगदलपुर विकासखंड में बीईओ के पद पर पदस्थ हैं।

युक्तियुक्तकरण को लेकर उन पर विभाग को गलत जानकारी देने का आरोप है। जिस पर प्रभारी कलेक्टर ने उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

सुनवाई का अवसर दिए बिना की कार्रवाई

मानसिंह भारद्वाज की तरफ से बताया गया कि वो 2 जून से 6 जून 2025 तक भतीजे की शादी में शामिल होने सिवनी (मप्र) गए थे। उन्होंने पूर्व स्वीकृत छुट्‌टी भी लिया था। लेकिन, 4 जून को अचानक उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई और 5 जून को उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया।

लौटने से पहले ही 6 जून को उनका निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। न तो उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिला।

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ की अपील

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। इस पर उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संभागीय आयुक्त चाहें तो वे नियमों के तहत उचित प्रक्रिया अपनाते हुए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

अधीनस्थ अधिकारी ने किए दस्तखत, नियमों का किया उल्लंघन

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, कि निलंबन आदेश पर कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। उस समय कलेक्टर छुट्‌टी पर थे और जिला पंचायत सीईओ प्रभारी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। सीईओ ने ही निलंबन आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना।

निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन करे, अन्यथा आदेश असंवैधानिक और शून्य हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर न तो बीईओ के नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न ही उन्हें निलंबन का अधिकार है। यह अधिकार केवल संभागीय आयुक्त या स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के पास निहित है।

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छत्तीसगढ़

समाज के प्रेरणा स्रोतों को सम्मानित किया गया

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जांजगीर। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल जांजगीर द्वारा अकलतरा में ‘गुरुकुल सम्मान समारोह एवं आर्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग’ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करना था।

मुख्य अतिथि विजय केडिया ने कहा कि बच्चों की अच्छी परवरिश एक कला है और इसमें संस्कार, भावनात्मक जुड़ाव और अभिभावकों का धैर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशिष्ट अतिथि सुशील जैन ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, पर्याप्त नींद, पोषण और खेलकूद को जरूरी बताया तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने पर जोर दिया। प्राचार्य डॉ. देव वशिष्ट ने कहा कि बच्चे उपदेश नहीं, बल्कि अभिभावकों का व्यवहार देखते हुए सीखते हैं। उन्होंने बच्चों को सुनने, उनके साथ समय बिताने, प्यार और स्पष्ट नियमों के साथ अनुशासन सिखाने, छोटे निर्णय लेने और घर के कार्यों में शामिल करने से जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही।

स्कूल प्रबंधन—अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल, सचिव दीपक राठौर, कोषाध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल, निदेशक मंडल एवं प्राचार्य—ने मिलकर ‘आर्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग’ के 5 मुख्य टिप्स साझा किए।

कार्यक्रम में ये प्रस्तुतियां बच्चों ने स्वागत गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अभिभावकों को परवरिश, अनुशासन और तकनीकी सुरक्षा पर व्यवहारिक टिप्स दिए। समाज के प्रेरक व्यक्तित्वों को ‘अकलतरा गौरव अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

इनका इसलिए किया गया सम्मान

{ रीना केडिया: अधिवक्ता, महिला अग्रवाल समाज अध्यक्ष { डॉ. श्रेया दीक्षित: चिकित्सा व मानव सेवा { जयंत सिंह खत्री: अध्यक्ष शिक्षक संघ, निशुल्क शिक्षा में योगदान, एनसीईआरटी सदस्य { धनंजय यादव: पावर लिफ्टिंग स्वर्ण पदक विजेता, स्ट्रांग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ { सुशील जैन: समाज सेवा { परसराम गोयल: 21 किमी मैराथन तृतीय स्थान, खेलकूद में योगदान { प्रतीक्षा सिंह: शिक्षिका, राज्यपाल उत्कृष्ट शिक्षक अवार्ड।

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छत्तीसगढ़

जातिगत गाली-गलौज और मारपीट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

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जांजगीर। जातिगत गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे आरोपी हेमंत कुमार शर्मा (47 वर्ष), निवासी शिवरीनारायण को थाना अजाक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय जांजगीर में पेश कर दिया है।

घटना 28 दिसंबर की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित रवि कुमार गुप्ता अपने साथियों के साथ सीमांकन के बाद भूमि पर सीमेंट का खंभा गाड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी हेमंत कुमार शर्मा अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थी को जातिसूचक अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, जिससे चोट आई।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना अजाक में अपराध दर्ज किया गया। मामले में आरोपी पर धारा 296, 351(2), 191(2), 191 बीएनएस तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5क), 3(1)(द)(ध) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था।

उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हिरासत में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया, जहां आगे की प्रक्रिया जारी है।

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जांजगीर-चांपा में ट्रक बारातियों पर चढ़ा:हादसे में 4 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर, बिलासपुर रेफर किया गया

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर चांपा जिले के घिवरा गांव में मंगलवार रात एक अनियंत्रित ट्रक ने डीजे पर नाच रहे बारातियों को टक्कर मार दी। इस घटना में चार महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे बिलासपुर रेफर किया गया है। यह घटना बिर्रा थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के अनुसार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पेंड्रावन से बारात बिर्रा के भाटापारा में रथू देवांगन के घर पहुंची थी। बारात घर के द्वार पर परघनी की तैयारी चल रही थी और बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे।

इसी दौरान शिवरीनारायण की ओर से आ रहे ट्रक ने अचानक सड़क पर खड़े बारातियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन सड़क किनारे लगे टेंट से जा टकराया। ट्रक की चपेट में आने से टेंट के पास खड़ी चार महिलाएं घायल हो गईं।

जांघ पर वाहन का चक्का चढ़ा

घायलों में भूरी बाई (65), राधिका देवांगन और रेधुका देवांगन (55) शामिल हैं, जिनका इलाज बिर्रा में चल रहा है। वहीं, उसा बाई देवांगन (53) के पैर के जांघ पर वाहन का चक्का चढ़ जाने से उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है।

पुलिस ट्रक जब्त किया

कुछ अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे झपकी आने के कारण नींद आ गई थी। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वाहन को जब्त कर आगे की जांच पड़ताल कर रही है।

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