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कोरबा

90 दिन में चार्जशीट मिलने पर निलंबन खत्म नहीं होगा:हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा, कोरबा के कर्मचारी ने लगाई थी याचिका

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बिलासपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन अवधि से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है, जिसमें 90 दिन बाद जारी एक्सटेंशन आदेश को रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत अगर किसी निलंबित कर्मचारी को 90 दिन के भीतर विभागीय चार्जशीट दे दी गई है, तो निलंबन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी न होने मात्र से सस्पेंशन अपने आप खत्म नहीं माना जाएगा।

क्या है पूरा मामला

कोरबा कलेक्टोरेट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 शिवम सहाय चौहान को आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद 25 मार्च 2022 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। कर्मचारी को तय समय सीमा के भीतर 20 अप्रैल 2022 को विभागीय चार्जशीट दे दी गई थी, लेकिन उनके निलंबन को आगे बढ़ाने का आदेश करीब डेढ़ साल बाद 28 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।

निलंबन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका

विभागीय चार्जशीट देने के बाद भी निलंबन आदेश को आगे बढ़ाने के खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें डेढ़ साल बाद निलंबन आदेश को नियम विरूद्ध बताया।

वहीं, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस देरी को आधार बनाते हुए पूर्व में सिंगल बेंच ने कर्मचारी के निलंबन आदेश और एक्सटेंशन आदेश को रद्द कर बहाली का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने कहा- निलंबन स्वत: समाप्त होने का प्रावधान लागू नहीं

शासन की अपील स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि कर्मचारी को 90 दिन के भीतर चार्जशीट मिल गई थी, इसलिए निलंबन स्वतः समाप्त होने का नियम इस मामले में लागू नहीं होता। 90 दिन की समय सीमा को पूर्ण रूप से लागू करने से विभागीय नियमों के प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस आधार पर कर्मचारी की बहाली का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया गया।

लंबे समय तक निलंबन उचित नहीं

हालांकि, डिवीजन बेंच ने यह भी सख्त हिदायत दी है कि विभाग कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं रख सकता। सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निलंबन को जारी रखने की आवश्यकता की नए सिरे से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करें, ताकि जरूरत न होने पर कर्मचारी को विभागीय कामकाज के लिए किसी गैर संवेदनशील पद पर वापस लिया जा सके।

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कोरबा

एनकेएम लायंस पब्लिक स्कूल एवं शिवाय हास्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर 25 को

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रक्त जांच, मधुमेह जांच, ब्लड प्रेशर जांच एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण
आयोजन एनकेएम लायंस पब्लिक स्कूल खरहरकुड़ा (मड़वारानी) में प्रात: 10.00 बजे से

कोरबा। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्कृष्ट 07 स्टार रैकिंग सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय नितेश कुमार लायंस पब्लिक स्कूल खरहरकुड़ा उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ-साथ रचनात्मक कार्यों के लिए भी कोरबा जिले में अलग पहचान रखता है। इसी कड़ी में 25 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रात: 10.00 से नितेश कुमार मेमोरियल लायंस पब्लिक स्कूल के सभागार में वृहद स्वास्थ्य एवं परीक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय प्रबंधन, शिवाय हास्पिटल एवं लायंस क्लब कोरबा गुरूकुल के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है।
कार्यक्रम के संयोजक समाजसेवी पीडिजी पीएमजेएफ लॉयन डॉ. राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य पहुंचाने का प्रयास विद्यालय एवं लायंस क्लब कोरबा गुरूकुल के माध्यम से करना हमारा प्रयास रहता है। इस रचनात्मक कार्य में कोरबा के लब्धप्रतिष्ठित मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल शिवाय हास्पिटल प्रबंधन ने खरहरकुड़ा (मड़वारानी) स्थित एनकेएम लायंस पब्लिक स्कूल खरहरकुड़ा में स्वास्थ्य शिविर में अपनी टीम भेजने की अनुमति प्रदान की और 25 अक्टूबर को प्रात: 10.00 बजे से स्वास्थ्य एवं परीक्षण शिविर लगाने का फैसला किया गया।
क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील

पीएमजेएफ लॉयन डॉ. राजकुमार अग्रवाल ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील की है कि इस वृहद स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और क्षेत्र को स्वस्थ क्षेत्र बनाने में अपना योगदान दें। लॉयन अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर को क्षेत्र में अच्छा प्रतिसाद मिलता है और शिविर के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य धन के प्रति जागरूक भी होने लगे हैं। क्षेत्र में शिविर के माध्यम से नशामुक्ति अभियान के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है।

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मासूम की हत्यारे को सजा दिलाने टीम बनाकर करेंगे मदद – नूतन सिंह ठाकुर

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कोरबा। राजगामार पुलिस थाना अंतर्गत 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और नृशंक हत्या के मामले ने पूरे कोरबा को झाकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले की त्वरित गिरफ्तारी संतोष जनक है लेकिन इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने किया है। अधिवक्ता संघ कोरबा के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और महिला अधिवक्ताओं ने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आरोपी की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। मासूम बच्ची के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभापति नूतन सिंह के साथ अधिवक्ता संघ कोरबा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि शर्मा, महिला उपाध्यक्ष उर्मिला सिंह , सहसचिव रवि भगत की टीम पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करेगा।
नूतनसिंह ठाकुर ने कहा कि समाज में ऐसे दरिदों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, हत्यारे को शीघ्र फांसी की सजा दिलाने के लिए निःशुल्क कानूनी मदद करेंगे।

कोरबा शहर में बढ़ रहे अपराध हो बड़ा कारण नशे के कारोबार में वृद्धि है, नूतन सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि नशे के खिलाफ पुलिस वृहद स्तर पर अभियान चलाएं तथा युवाओं को नशा परोसने वाले लोगों कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।

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रजगामार में 7 वर्षीय बालिका की हत्या पर सांसद ने जताया गहरा दुख, एसपी से की चर्चा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

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कोरबा। कोरबा जिले के रजगामार क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण एवं हत्या की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। इस घटना से मन व्यथित है। इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकसंतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।
सांसद श्रीमती महंत ने इस संबंध में कोरबा पुलिस अधीक्षक  सिद्धार्थ तिवारी से दूरभाष पर चर्चा कर मामले की जानकारी ली तथा प्रकरण में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
सांसद ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर हम नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटना सामने आई है। बच्चों की सुरक्षा समाज और प्रशासन, दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इनके प्रति संवेदनशीलता के साथ कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
उन्होंने मांग की कि मामले की जांच निष्पक्षता और गंभीरता से की जाए तथा प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। साथ ही, सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए और कानून के अनुसार कठोरतम सजा दिलाई जाए।
सांसद श्रीमती महंत ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ाने और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने दिवंगत बालिका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

नशा व सूखे नशे पर हो कठोर कार्यवाही

कोरबा साँसद ने कोरबा क्षेत्र के मुड़ापार में युवक की हुई हत्या के मामले में गहरी चिंता जताते हुए एसपी से कहा है कि क्षेत्र में नशा व खासकर सूखा नशे में लिप्त लोगो के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जरूरत है !

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