खम्हरिया के कृषि भूमि से किसानों की बेदखली पर रोक लगाने की मांग की माकपा ने
खम्हरिया से 15 किलोमीटर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा कर कलेक्टर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा
त्रिपक्षीय वार्ता का अश्वासन दिया कलेक्टर ने
कोरबा। एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र एवं जिला प्रशासन द्वारा सयुंक्त कार्यवाही कर ग्राम खम्हरिया तहसील दर्री में अन्य ग्रामों की पुनर्वास के लिए कब्जा खाली कराने के लिए बुलडोजर का सहारा लेकर किसानों की काबिज भूमि को जबरन खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उक्त ग्राम की जमीन अर्जन के लिए वर्ष 1983 में पारित अवार्ड में स्पष्ट रूप से 20 वर्ष पश्चात मूल खातेदारों को जमीन वापसी करने की शर्त रखी गयी है। ऐसी व्यवस्था के विपरीत जबरदस्ती किसानों से कब्जा खाली कराना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। खम्हरिया के ग्रामीणों ने कार्यवाही के विरोध में खम्हरिया से कलेक्टर कार्यालय लगभग 15 किलोमीटर तक पदयात्रा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव प्रशांत झा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एसईसीएल एवं जिला प्रशासन द्वारा सयुंक्त कार्यवाही का विरोध करते हुए बेदखली पर रोक लगाने की मांग की है । माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि राज्य के कोयला खदान के विकास हेतु भारत सरकार के अधिसूचना क्र. एस.ओ. 638 ई दिनांक 09.11.1978 के अंतर्गत ग्राम खम्हरिया तहसील कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. के किसानो कि भूमि का अधिग्रहण किया गया था । उक्त भूमि को मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 247/1 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था और एस.ई.सी.एल. (तत्कालिन पश्चिमी कोयला प्रक्षेत्र ) कुसमुण्डा कालरी के प्रबंधक द्वारा तत्कालिन अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा म.प्र. को कोयला उत्खनन के लिए म.प्र. भू-राजस्व सहिता 1959 कि धारा 247/3/ के तहत अनुमति चाही गई थी जिसपर न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा म.प्र. राजस्व प्रकरण क्र.1 / अ-67/82-83 दिनांक 27/04/1983 को आदेश पारित कर पाँच बिंदुओ के शर्तों के आधार पर दखल करने का अधिकार दिया गया था । जो कि निम्नानुसार है – न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा म.प्र. के द्वारा उल्लेखित शर्तों के अनुसार पारित आदेश 27/04/1983 के बाद 20 वर्षों के बाद उत्खनन् हुए क्षेत्र एवं आवास गृह, रेलवे लाईन सडक आदि निर्माण के लिए चाही गई जमीन को 60 वर्षो के बाद भू-स्वामियों को वापस करना होगा 7 संबंधित व्यक्ति को भूमि के वापसी तक भू-राजस्व शासन द्वारा निर्धारित आधार पर अदा करना होगा विस्थापित परिवारो को आवश्यक सुविधाए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियम व शर्तों के लिए कंपनी बंधन कारी होगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश पत्र में निहित शर्तो में अपने परियोजना अंतर्गत अन्य गाँवों को बसाहट दिए जाने का प्रावधान नहीं रखा गया था 7 उसके बावजूद इस क्षेत्र में पूर्व में पुनर्वास दिया गया जो अनुचित था 7 इसी तरह से वर्तमान में ग्राम खम्हरिया के शेष हिस्से को भी जहां पर मूल किसानो की आधिपत्य अथवा अर्जन से पूर्व की स्थिति अनुसार कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन किया जा रहा है उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर पुनर्वास ग्राम के लिए विकास कार्य शुरू किया गया है वह आपत्तिजनक है और किसानो के साथ घोर अन्याय है 7 उक्त गाँव में एस.ई.सी.एल. द्वारा कोई भी बुनियादी सुविधाएँ नही दी गई है और आज भी रोजगार के कई प्रकरण लंबित है। यदि आवश्यक ही था तो आवार्ड में दिए गए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के नीति का पालन कर किसानो के पुन: अर्जन की कार्यवाही किया जाना था जिसका पालन नहीं किया गया 7 माकपा ने ग्राम खम्हरिया में किसी अन्य ग्राम को बसाहट देने तथा तोड़-फोड़ और काश्तकारी भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही पर रोक लगाने और जमीन को मूल खातेदारो / परिवार के सदस्यों को सुपुर्दगी करना सुनिश्चित करने की मांग की है और कहा है अन्यथा हमें किसानो के समर्थन में आन्दोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा छत्तीसगढ़ किसान सभा के सुमेंद्र सिंह कंवर, माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, छत्तीसगढ़ किसान सभा के सुमेंद्र सिंह कंवर,गीता गभेल के साथ खम्हरिया के राजू यादव,रेशम,राजेश,ललित के नेतृत्व में सैकड़ों प्रभावितों ने खम्हरिया से कलेक्टर कार्यालय तक पदयात्रा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द आंदोलन का विस्तार करने की घोषणा की।
कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाषित कर आवेदन आमंत्रित किया गया था। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञापित पद पर प्राप्त आवेदन के आधार पर स्टॉफ नर्स, डेªसर, ग्रामीण स्वास्थय संयोजक महिला एवं ग्रामीण स्वास्थय संयोजक पुरूष के पद पर पात्र/अपात्र की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी में 31 अगस्त 2026 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा। निर्धारित समय पर प्राप्त दावा आपत्ति का नियमानुसार निराकरण कर पृथक से दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं पात्र सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा उक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन
कोरबा। जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह फुटबॉल ग्राउंड सीएसईबी कोरबा(पूर्व) में आयोजित होगा। प्रातः 08ः59 बजे मुख्य अतिथि का समारोह स्थल पर आगमन होगा। प्रातः 09 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, प्रातः 09ः01 बजे सलामी एवं राष्ट्रगान, प्रातः 09ः03 बजे से 09.12 बजे तक मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण एवं हर्ष फायर, 09ः12 बजे से 09.25 तक परेड का मार्च पास्ट, 09.25 से 09.27 बजे परेड की समीक्षा एवं सलामी, 09.27 तक 09.47 बजे तक मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, 09ः47 से 09.50 बजे रंगीन गुब्बारा उड़ाना, 09.50 से 10.05 बजे परेड का प्रस्थान एवं परेड कमाण्डरों का परिचय, 10ः05 से 10.10 बजे मुख्य अतिथि के साथ परेड कमाण्डरों की छायाचित्र, 10.10 से 10.15 बजे शहीद परिवारों का सम्मान,10.15 से 10.45 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10.45 से 11 बजे सम्मान/पुरस्कार वितरण, प्रातः 11 से 11.10 बजे आभार प्रदर्शन एवं कार्यक्रम का समापन होगा।
कोरबा। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए जिला लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए पूर्व से संबंधित व्यवसाय में कुशल अथवा कार्यरत व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए सोलर इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) में 150 सीट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में 150 सीट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में 120 सीट, जल वितरण संचालक (नल जल मित्र) में 180 सीट, असिस्टेंट मेसन में 120 सीट तथा सिक्यूरिटी गार्ड में 120 सीट निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि 5 दिवस (30 घंटे) होगी। प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा 15 से 59 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों को संबंधित कोर्स की सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कोर्स में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत आधार आधारित फेस उपस्थिति अनिवार्य होगी।