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कोरबा

समय सीमा में निराकृत नहीं होने वाले प्रकरणों पर संबधित के विरूद्ध होगी कार्रवाई

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कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक हुई आयोजित

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को अविवादित नामान्तरण, बटांकन,,सीमांकन, के प्रकरणों में सात दिवस के भीतर प्रगति लाने और नक्शा बटांकन, त्रृटि सुधार के प्रकरणों में एक सप्ताह के भीतर पांच से दस प्रतिशत की वृद्धि लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हिट एंड रन तथा आरबीसी 6-4 अंतर्गत प्रकरणों में सूक्ष्मता से जांच करने और समय पर पटवारी प्रतिवेदन, अंतिम जांच रिपोर्ट मंगाने के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितो को समय-सीमा में लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।  उन्होंने एसडीएम को संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर समय पर रिर्पोट मंगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटवारी भूमि के नामानतरण को निरस्त करते हुए शासन के रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेतु विभाग, लेक निर्माण विभाग अंतर्गत भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कृषकों के पंजीयन कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अनेक तहसीलों में प्रगति नहीं दिखने पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि जिन तहसील की प्रगति अच्छी है वे तीन दिवस के भीतर और जिनकी प्रगति अच्छी नहीं है वे सात दिवस के भीतर कृषक पंजीयन के कार्य को समाप्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कृषक पंजीयन के कार्यों में आ रही व्यवधानों को तहसील स्तर पर निराकृत करने के निर्देश दिए।
       राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि कोटवारी भूमि का ट्रांजेक्शन अवैध है और उसका नामान्तरण भी अवैध है। उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन वाले ऐसे प्रकरणों की जांच करने और रिकार्ड नहीं मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के बाद समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों वाले तहसील को चिन्हित कर प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने की दिशा में कार्य करें। इसके साथ ही तहसीलदारों के निर्णय के विरूद्ध एसडीएम न्यायालय में अपील होने वाले प्रकरणों का भी परीक्षण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण और बंटवारा, भूमि व्यपवर्तन ,खाता विभाजन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों को दर्ज करने और मिशन मोड में कार्य करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने डायवर्सन के प्रकरणों को लंबित नहीं रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-कोर्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर हो रही कार्यवाही की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रृटि सुधार, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सीडिंग, मसाहती ग्राम, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, मनोज कुमार, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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कोरबा

पैरामेडिकल स्टॉफ के पद पर भर्ती हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित

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कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाषित कर आवेदन आमंत्रित किया गया था।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञापित पद पर प्राप्त आवेदन के आधार पर स्टॉफ नर्स, डेªसर, ग्रामीण स्वास्थय संयोजक महिला एवं ग्रामीण स्वास्थय संयोजक पुरूष के पद पर पात्र/अपात्र की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in  मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी में 31 अगस्त 2026 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा। निर्धारित समय पर प्राप्त दावा आपत्ति का नियमानुसार निराकरण कर पृथक से दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं पात्र सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा उक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

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कोरबा

विधायक अमर अग्रवाल 15 अगस्त को करेंगे ध्वजारोहण

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स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन

कोरबा। जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे।
स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह फुटबॉल ग्राउंड सीएसईबी कोरबा(पूर्व) में आयोजित होगा। प्रातः 08ः59 बजे मुख्य अतिथि का समारोह स्थल पर आगमन होगा। प्रातः 09 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, प्रातः 09ः01 बजे सलामी एवं राष्ट्रगान, प्रातः 09ः03 बजे से 09.12 बजे तक मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण एवं हर्ष फायर, 09ः12 बजे से 09.25 तक परेड का मार्च पास्ट, 09.25 से 09.27 बजे परेड की समीक्षा एवं सलामी, 09.27 तक 09.47 बजे तक मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, 09ः47 से 09.50 बजे रंगीन गुब्बारा उड़ाना, 09.50 से 10.05 बजे परेड का प्रस्थान एवं परेड कमाण्डरों का परिचय, 10ः05 से 10.10 बजे मुख्य अतिथि के साथ परेड कमाण्डरों की छायाचित्र, 10.10 से 10.15 बजे शहीद परिवारों का सम्मान,10.15 से 10.45 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10.45 से 11 बजे सम्मान/पुरस्कार वितरण, प्रातः 11 से 11.10 बजे आभार प्रदर्शन एवं कार्यक्रम का समापन होगा।

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कोरबा

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षण की मान्यता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

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कोरबा। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षण की मान्यता  के लिए जिला लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए पूर्व से संबंधित व्यवसाय में कुशल अथवा कार्यरत व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
प्रशिक्षण के लिए सोलर इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) में 150 सीट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में 150 सीट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में 120 सीट, जल वितरण संचालक (नल जल मित्र) में 180 सीट, असिस्टेंट मेसन में 120 सीट तथा सिक्यूरिटी गार्ड में 120 सीट निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि 5 दिवस (30 घंटे) होगी। प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा 15 से 59 वर्ष रखी गई है।
प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों को संबंधित कोर्स की सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कोर्स में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत आधार आधारित फेस उपस्थिति अनिवार्य होगी।

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