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कोरबा

युवक के हाथ-पैर बांधकर बोलेरो से 7 बार कुचला:मौत नहीं हुई तो पत्थर से सिर फोड़ा, फिरौती के लिए मर्डर, 3 आरोपियों को उम्रकैद

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 25 साल के युवक की फिरौती के इरादे से की गई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने युवक को फोन करके मरीज को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी की मांग को लेकर उसे बुलाया था।

रास्ते में तीन नकाबपोश युवकों ने उसे अगवाकर जंगल में ले गए। उन्होंने उससे फिरौती की मांग की। जब युवक ने आरोपियों को पहचान लिया, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया।

आरोपियों ने युवक को उसी की बोलेरो से 7–8 बार कुचल दिया। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना करतला थाना क्षेत्र की है।

करतला गांव के नवाडीह के रहने वाले 25 वर्षीय अमित साहू का किसान परिवार से ताल्लुक था और वो गाड़ी को किराए पर चलवाता था। 14 फरवरी 2024 को उसकी हत्या कर दी गई थी।

25 वर्षीय अमित साहू की हत्या कर दी गई थी।

25 वर्षीय अमित साहू की हत्या कर दी गई थी।

वहीं आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) तीनों उसी गांव के रहने वाले थे। पैसों के लालच में तीनों ने मिलकर साजिश रची। आरोपियों ने अमित के घरवालों से फिरौती की प्लानिंग की।

इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गांव के एक व्यक्ति से झांसे में लेकर उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से भाग गए। उसी फोन से अमित के भाई अजय साहू को कॉल कर कहा कि एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है और फौरन गाड़ी भेजें।

अजय ने भरोसे से अमित को अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर भेजा। वहीं प्लानिंग के तहत रास्ते में तीनों आरोपी, नकाब पहनकर, पहले से घात लगाए बैठे थे। गाड़ी रुकते ही अमित पर पीछे से हमला किया और हाथ-पैर बांधकर उसे जबरन बोलेरो में पीछे डाल दिया।

पहचाने के डर से आरोपियों ने अमित साहू को मार डाला

पहचाने के डर से आरोपियों ने अमित साहू को मार डाला

जंगल में ले जाकर की बेरहमी से हत्या

तीनों आरोपियों ने अमित को अगवाकर बोलेरो में जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने उससे फिरौती मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमित ने उनमें से किसी को पहचान लिया और नाम लिया, उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने कहा, अब इसे मारना पड़ेगा नहीं तो पकड़े जाएंगे।

अमित ने गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने और पैसे देने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचल दिया। जब भी वह तड़पता और सांसें चलतीं, वे फिर से गाड़ी चढ़ा देते। लेकिन जब उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने अमित के सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी।

तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

इस हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) को दोषी पाया और उन्हें तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के अनुसार, तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 3 वर्ष और धारा 120-बी के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

मर्डर के इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास

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कोरबा

बॉयफ्रेंड के हमले में घायल गर्लफ्रेंड की मौत:बिलासपुर से कोरबा आए थे दोनों, गर्लफ्रेंड के गले पर गोदा चाकू, फिर खुद भी गला रेता

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले के चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने खुद का गला काट लिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि गर्लफ्रेंड की आठ दिन बाद बुधवार 11 फरवरी को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

जानकारी के मुताबिक, बॉयफ्रेंड का नाम शुभम नायडू (28) है, जो कि पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा है। जबकि गर्लफ्रेंड का नाम निशा उर्फ प्रतीक्षा (22) है। दोनों बिलासपुर के रहने वाले हैं। तीन फरवरी मंगलवार को दोनों बस से कोरबा पहुंचे थे। मंगलवार देर रात शुभम ने चाकू से निशा गले पर हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल गर्लफ्रेंड ने किसी तरह वीडियो कॉल कर पुलिस और अपने परिजनों को इशारे से घटना की जानकारी दी। गर्लफ्रेंड को बिलासपुर रेफर किया गया था, जिसकी बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टया मामला अफेयर का है। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है।

विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले पर चाकू घोंपा।

विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले पर चाकू घोंपा।

डॉक्टरों ने जांच के बाद बॉयफ्रेंड को मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टरों ने जांच के बाद बॉयफ्रेंड को मृत घोषित कर दिया।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, जूना बिलासपुर निवासी निशा श्रीवास पार्लर का काम करती थी। उसका सरकंडा के अशोक नगर निवासी शुभम नायडू से अफेयर चल रहा था। शुभम एक निजी बैंक में काम करता था और पहले से शादीशुदा था, जिससे उसका एक बेटा भी है। शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था।

दरअसल, तीन फरवरी मंगलवार शाम से दोनों लापता थे। निशा के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। ऐसे में बिलासपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच करीब 9 बजे रात को दोनों बस से कोरबा पहुंचे। संडैल नाला के पास दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

इस दौरान बॉयफ्रेंड शुभम ने गर्लफ्रेंड निशा के गले में चाकू गोद दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और गिर गई। इसके बाद उसी चाकू से शुभम ने खुद का गला काट लिया। इधर, खून से लथपथ जमीन पर पड़ी निशा ने किसी तरह 112 पर कॉल किया। इसके बाद परिजनों को वीडियो कॉल करके घटना की जानकारी दी।

मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे।

मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे।

गर्लफ्रेंड की हालत गंभीर, बिलासपुर रेफर

युवती ने पुलिस को लोकेशन भी बताई। लोकेशन मिलने के बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, निशा की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया।

आठ दिन बाद युवती ने दम तोड़ा

सिम्स में उसका लगातार इलाज चल रहा था। ऑपरेशन के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उसकी हालत में सुधार भी होने लगा था। हालांकि, दो दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह कोमा में चली गई। डॉक्टरों के लगातार प्रयासों के बावजूद बुधवार दोपहर युवती ने दम तोड़ दिया।

डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीरघर में रखवा दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

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कोरबा

शासकीय महाविद्यालय दीपका में  ’इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब’ का हुआ गठन, पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने बताया एसआईआर का महत्त्व

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कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने हेतु दिनांक 12 फरवरी 2026 को सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में शासकीय महाविद्यालय दीपका में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया।  इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदान के महत्व को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया।

इस अवसर पर सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक युवा को एक जागरूक मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहिए, ताकि वे लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन के उद्देश्यों को बताया तथा युवाओं से लोकतंत्र की मज़बूती के लिए आगे आकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किये।
कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय की आयोजन टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का  संचालन राजमणि साकेत द्वारा किया गया। इस अवसर पर जी. सी. देवांगन सहायक प्राध्यापक भौतिकी, श्रीमती हेमलता कंवर कॉलेज स्वीप नोडल अधिकारी, सहायक प्राध्यापक एस. के. राठौर सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शत-प्रतिशत मतदान और पंजीकरण के लिए जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

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कोरबा

जिले में 16 फरवरी से 31 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

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कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा  20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं तैयारी में व्यवधान को रोकने हेतु विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 16 फरवरी 2026 से  31  मार्च 2026 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही विशेष परिस्थितयों एवं शासकीय कार्यो के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।

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