कोरबा
डिनर पर आए गेस्ट से वादे के विपरीत सेवा में कमी, होटल फोर सीजन द रेस्टोरेंट पर ठोंका 17 हजार जुर्माना
परिवादी एवं अधिवक्ता हेमंत गौतम के वाद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा का फैसला
कोरबा। डिनर पर आए गेस्ट से वादे के विपरीत सेवा में कमी साबित होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा ने होटल फोर सीजन द रेस्टोरेंट पर 17 हजार का जुर्माना लगाया है। होटल द्वारा बताई गई पार्किंग पर खड़ी की गई गाड़ी की हैडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई थी। रेस्टोरेंट संचालक ने पहले मरम्मत खर्च देने का वादा किया पर बाद में मुकर गया।
नरसिंग गंगा कालोनी, न्यू पोड़ीबहार कोरबा निवासी एवं अधिवक्ता हेमंत गौतम ने सुनालिया बाईपास रोड टीपी नगर में संचालित होटल फोर सिजन रेस्टोरेंट के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा में यह मामला दायर किया था। परिवादी श्री गौतम द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत यह परिवाद पत्र पेश करते हुए विरोधीपक्षकार होटल संचालक हिमांशू सिन्हा के विरूद्ध सेवा में कमी का अभिकथन करते हुए क्षतिपूर्ति राशि, सहित अन्य अनुतोष दिलाए जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया था।
परिवादी हेमंत गौतम 5 अगस्त 2023 को अपने परिवार के साथ फोर सीजन रेस्टोरेंट में रात्रि भोजन के लिए गए हुए थे। रेस्टोरेन्ट में उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर परिवादी ने अपना वाहन महिन्द्रा बुलेरो नीयो क्रमांक- सीजी 12 बीएफ 4193 को रेस्टोरेन्ट के बगल में (महिन्द्रा सर्विस सेन्टर के रिक्त प्लॉट) में अपने वाहन को खड़ा कर दिया गया। साथ ही गार्ड ने यह भी कहा कि और जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें भी लोग रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ही आए हैं। आप भी अपना वाहन पार्क कर दीजिए, वाहन सुरक्षित रहेगा। रेस्टॉरेंट में आने वाले आगंतुकों का वाहन यहीं भी पार्क कराया जाता है।
पर जब डिनर के बाद परिवादी वापस जाने रेस्टोरेंट से पार्किंग पर पहुंचे तो पाया कि उनके वाहन में ड्राईवर के तरफ की हेड लाईट तक पैनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। इसकी शिकायत होटल संचालक से की गई, तब उन्होंने कहा कि उक्त पार्किंग स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। होटल संचालक ने श्री गौतम क वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर माफी मांगी और वाहन में आने वाले मरम्मत के खर्च को वहन कर करने का वादा कर रवाना कर दिया।
पर बाद में जब वाहन स्वामी और परिवादी हेमंत गौतम ने होटल संचालक से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार के सहयोग से स्पष्ट इंकार कर दिया। साथ ही कहा कि जिस तरफ रेस्टोरेंट के गार्ड द्वारा वाहन पार्क कराया गया था, वहां कोई कैमरा नहीं है। होटल संचालक ने किसी भी तरह से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। आखिरकार श्री गौतम ने स्वयं के व्यय पर अपने वाहन में आई क्षति का मरम्मत के कराया।
सेवा में कमी किए जाने से आहत परिवादी हेमंत गौतम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। संम्पूर्ण विवेचना के आधार पर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोरबा रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा द्वारा आदेश जारी कर होटल फोर सीजन के संचालक हिमांशू सिन्हा को 30 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति के एवज में 10,000 रुपए एवं वाद व्यय के रूप में 7,000 रुपए भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा न करने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आदेशित राशि पर भुगतान करना होगा।
होटल की वैलिड पार्किंग सेवाएं उनके गेस्ट के लिए विशेषाधिकार : आयोग
यह निर्णय सुनाते हुए जिला आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के एक मामले को भी रेखांकित किया है। इसमें ताजमहल होटल बनाम युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व दो अन्य पेटिशन के मामले में यह अवधारित किया गया है कि होटलों द्वारा दी जाने वाली वैलिड पार्किंग सेवाएं उनके मेहमानों की सुविधा के लिए एक विशेष विशेषाधिकार है।











कोरबा
अधिवक्ता के घर चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार:कोरबा में एक साल पहले हुई थी वारदात, 8 लाख का माल बरामद
कोरबा। कोरबा पुलिस ने एक अधिवक्ता के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 8 लाख रुपये का चोरी का सामान बरामद किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

यह घटना 19 अप्रैल 2025 को पुरानी बस्ती कटघोरा निवासी अधिवक्ता राकेश पांडेय के सूने मकान में हुई थी। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने चोरों से नगद और सोने के गहने बरामद किये हैं।
चोरों ने 10 तोला सोना,नगद चुराए थे
चोरों ने लगभग 10 तोला सोने के जेवरात, जिसमें रानी हार सेट, दो जोड़ी झुमके, एक सोने की चेन, दो नग चांदी की पायल और करीब 50 हजार रुपये नकद चुरा लिए थे। इस चोरी में एक बाइक का भी उपयोग किया गया था।
पुलिस की टीम बानी गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर और एसडीओपी विजय सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने टीम का नेतृत्व किया। तकनीकी सबूर और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर अमित खांडे और गौतम कुमार को गिरफ्तार किया।
पुलिस की कार्रवाई
पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गए गहने, 3000 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की। जब्त किए गए सामान का कुल मूल्य लगभग 8 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अमित खांडे का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
कटघोरा पुलिस की अपील
गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं।
कटघोरा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर से बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखें, सीसीटीवी कैमरे चालू रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

कोरबा
हत्या के प्रकरणों के अनुसंधान पर पुलिस अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने दिया प्रशिक्षण
- Asp से उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी हुए सम्मिलित
- हत्या के प्रकरणों में शत-प्रतिशत दोषसिद्धि (Conviction) सुनिश्चित करने हेतु आईजी बिलासपुर ने जारी किए ‘स्मार्ट विवेचना’ निर्देश
कोरबा। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के द्वारा हत्या (Homicide) के गंभीर मामलों में विवेचना के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधारने और न्यायालयों में सजा की दर बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्ययोजना और दिशा-निर्देश जारी करते हुए आज दिनांक 28/4/26 को रेंज स्तर के पुलिस अधिकारियों का एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।आईजी श्री गर्ग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का उद्देश्य केवल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उसे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाना है।
इस नई रणनीति के तहत बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें एक चेकलिस्ट को जारी किया गया है। अब से हत्या के हर प्रकरण के चालान (Charge-sheet) में इस चेकलिस्ट का पालन अनिवार्य होगा।

प्रमुख दिशा-निर्देश और नई कार्यप्रणाली
‘ई-साक्ष्य’ (e-Sakshya) और नए कानूनों का अनुपालन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 के तहत अब सभी प्रकार की जप्ती ‘ई-साक्ष्य’ ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हुए की जाएगी। इससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और गवाहों के मुकर जाने (Hostile) की स्थिति में भी तकनीकी साक्ष्य प्रभावी रहेंगे।
क्राइम सीन का वैज्ञानिक प्रबंधन: घटनास्थल पर ‘गोल्डन ऑवर’ के महत्व को समझते हुए क्षेत्र को तत्काल टेप लगाकर सील किया जाएगा। फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की उपस्थिति में ही साक्ष्य संकलन होगा। किसी भी साक्ष्य को बिना दस्ताने (Gloves) के छूना प्रतिबंधित रहेगा।
चेकलिस्ट के आधार पर समीक्षा: विवेचना में मानवीय त्रुटि को शून्य करने के लिए 124 बिंदुओं का एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसमें एफआईआर से लेकर चार्जशीट फाइल करने तक की हर प्रक्रिया का प्रलेखन (Documentation) शामिल है, ताकि बचाव पक्ष को तकनीकी खामियों का लाभ न मिल सके।
उन्नत डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक: विवेचक अब आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे गूगल टेकआउट (Google Takeout), इंटरनेट हिस्ट्री और व्हाट्सएप लॉग्स की बारीकी से जांच करेंगे। घटनास्थल के आसपास के 100 किमी के दायरे*में लगे सीसीटीवी कैमरों की त्रिनयन ऐप के जरिए मैपिंग की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को सीधे डीवीआर (DVR) से जप्त कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 63(4)(c) के प्रमाण पत्र के साथ केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा।
DNA एवं जैविक साक्ष्यों से लिंक स्थापित करना: मृतक के नाखूनों में फंसे आरोपी की स्किन, संघर्ष के दौरान टूटे बाल और कपड़ों पर मौजूद डीएनए (DNA) ट्रेस करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वैज्ञानिक रूप से आरोपी की उपस्थिति घटनास्थल पर सिद्ध की जा सके।
रात्रिकालीन पोस्टमार्टम एवं वीडियोग्राफी: संवेदनशील मामलों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त रोशनी में रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा, जिसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। पीएम रिपोर्ट में स्पष्टता न होने पर डॉक्टरों से अनिवार्य रूप से एफएसएल (FSL) क्वेरी कराई जाएगी।
साक्ष्यों की अटूट श्रृंखला (Chain of Custody): साक्ष्यों के संकलन से लेकर उन्हें थाने के मालखाने और फिर एफएसएल (FSL) तक भेजने का पल-पल का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके।
लक्ष्य: त्रुटिहीन विवेचना
आईजी बिलासपुर ने कड़े निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2026 के बाद होने वाले सभी हत्या के प्रकरणों की विवेचना इन नए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाए। बिलासपुर रेंज पुलिस अब सीसीटीएनएस (CCTNS) प्रविष्टि से लेकर साइबर साक्ष्यों (CDR, IPDR, IMEI) के संकलन तक पूरी तरह से पारदर्शी और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएगी, ताकि अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसकर सख्त सजा दिलाई जा सके।आज के प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के अलावा रेंज के सभी जिलों के एएसपी से लेकर उपनिरीक्षक तक के अधिकारी सम्मिलित हुए।इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन virtual mode पर किया गया। आईजीपी श्री गर्ग ने स्वयं पुलिस अधिकारियों को हत्या के प्रकरणों की विवेचना के लिए प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन देते हुए, पीपीटी के माध्यम से विवेचना के की-पॉइंट्स और अमल में लाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी। रामगोपाल गर्ग ने जानकारी दी है, की ऐसे प्रशिक्षण के सत्र प्रति सप्ताह, अलग अलग विषयों पर रेंज के पुलिस अधिकारियों केलिए आयोजित किए जाएंगे, ताकि पुलिस अधिकारी नवीनतम अनुसंधान तकनीकों से खुद को अपग्रेड कर , कमियों को दूर कर सकें।

कटघोरा
10वीं बोर्ड में छात्र ऋतू राज यादव ने लहराया परचम
कोरबा/कटघोरा। आत्मानंद विद्यालय के होनहार छात्र ऋतू राज यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 79% अंकों के साथ प्रवीणता प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अटूट लगन, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता, गुरुजनों, नाना-नानी, मामा कोमल, प्रियंका छाबड़ा, मौसी निशु एवं अपने मित्रों को दिया, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से वे इस मुकाम तक पहुँचे। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। शिक्षकों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि वे आगे भी इसी तरह सफलता की नई ऊँचाइयाँ छूते रहें।

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