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छत्तीसगढ़

जशपुर: महिला आयोग की सुनवाई में कई मामलों का हुआ निराकरण, छह वर्ष से साथ रह रही महिला से विवाह कराने के निर्देश

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आयोग के हस्तक्षेप से पत्नी और बच्चों को मिलेगा 20 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण

जशपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव ने आज जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न एवं अन्य प्रकरणों की सुनवाई की। प्रदेशभर में आयोजित सुनवाई में 401 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें जशपुर जिले के 10 प्रकरण शामिल रहे।

सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मामले में आयोग ने छह वर्षों से साथ रह रहे एक युगल के विवाह की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। मामले में अनावेदक, जो वर्तमान में सेना में कार्यरत है, ने आवेदिका के साथ लंबे समय से सहजीवन में रहने और उनसे एक पुत्री होने की बात स्वीकार की। आयोग के समक्ष आवेदिका ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय विधिवत विवाह कराने की इच्छा जताई, जिस पर अनावेदक ने सहमति दी। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दोनों पक्षों के विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावेदक को प्रत्येक माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण राशि जमा कराने का आदेश दिया गया।

एक अन्य प्रकरण में सीआरपीएफ में पदस्थ कर्मचारी द्वारा पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण की उपेक्षा किए जाने की शिकायत पर आयोग ने हस्तक्षेप किया। सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपनी पत्नी एवं बच्चों के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए भरण-पोषण राशि देने पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने संरक्षण अधिकारी को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आयोग ने दोनों पक्षों को तहसीलदार के समक्ष सीमांकन कराने और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भूमि का कब्जा सुनिश्चित करने की सलाह दी। सीएचसी फरसाबहार में पदस्थ एक स्टाफ नर्स की आवास संबंधी शिकायत पर आयोग ने संबंधित विभाग को आवंटित शासकीय आवास की तत्काल मरम्मत कराने तथा मरम्मत अवधि में नियमानुसार एचआरए प्रदान करने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि न्यायालय में लंबित एक मामले को आयोग ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए बंद कर दिया। महिला आयोग ने सभी पक्षों को आपसी संवाद, कानूनी प्रावधानों के पालन एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

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कोरबा

पहाड़ी कोरवा समुदाय के 25 सदस्यों के लिए 125 केज कल्चर एवं 5 बायोफ्लॉक तालाबों की होगी स्थापना

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कलेक्टर सह जिला खनिज न्यास अध्यक्ष कुणाल दुदावत ने दी राशि की स्वीकृति

कोरबा, 10 अगस्त 2026। कलेक्टर सह जिला खनिज न्यास अध्यक्ष कुणाल दुदावत द्वारा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अभिसरण से पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
हसदेव बांगो जलाशय में केज कल्चर स्थापना के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास से 2 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जिले की एकमात्र विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के लालपुर स्थित पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति के 25 सदस्यों के लिए 125 केज स्थापित किए जाएंगे। केज कल्चर के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को कम से कम 1 लाख रुपये की शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त होने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय एवं फुटकर मछली विक्रेताओं को आजीविका का साधन उपलब्ध होने के साथ जलाशय के मत्स्य उत्पादन में लगभग 250 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी।
आधुनिक तकनीक से बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण
इसी क्रम में आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र में बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास से 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत जिले में 5 इकाई बायोफ्लॉक तालाब निर्मित किए जाएंगे। इससे हितग्राहियों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन का अवसर मिलेगा तथा प्रत्येक इकाई से हितग्राही को लगभग 3 से 4 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त होने की संभावना है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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कोरबा

पीएम श्री विद्यालयों में अंशकालिक योग/खेल एवं संगीत प्रशिक्षकों की होगी नियुक्ति

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17 अगस्त को साक्षात्कार, निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश

कोरबा, 10 अगस्त 2026। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा कोरबा द्वारा जिले में संचालित 16 पीएम श्री विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए अंशकालिक योग/खेल प्रशिक्षक एवं अंशकालिक संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिए जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से 11ः30 बजे तक वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित होगा। अभ्यर्थियों को सेजेस कन्या साडा, कोरबा, टीपी नगर, कोरबा में निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा।
इन पदों के लिए होगी चयन प्रक्रिया
अंशकालिक योग/खेल प्रशिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग/खेल शिक्षा में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। वहीं अंशकालिक संगीत प्रशिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री निर्धारित की गई है।
साक्षात्कार के समय लाने होंगे ये दस्तावेज

अभ्यर्थियों को विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लाना अनिवार्य होगा।
31 मार्च 2027 तक होगी नियुक्ति
विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर अधिकतम 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी। इससे नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही पंजीयन के लिए निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

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कोरबा

छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता को आधार सीडिंग करने एवं त्रुटिपूर्ण बैंक खाता क्रमांक में सुधार करने संबंधी सूचना

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कोरबा 10 अगस्त 2026। ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) में छात्रवृत्ति भुगतान आधार सीडेड बैंक खाता तें किया जा रहा है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के ऐ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनका आधार सीडिंग इनएक्टिव होने के कारण अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनका बैंक खाता क्रमांक गलत होन/बैंक खाता बंद होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान असफल हुआ हो, ऐसे विद्यार्थियों को अपने छात्रवृत्ति आईडी से बैंक खाता में त्रुटि सुधार करते हुए सही बैंक खाता की इंट्री 07 दिवस के अंदर करना सुनिष्चित करने निर्देषित किया गया है।
निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं किये जाने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने की स्थिति में समस्त जवाबदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर संबंधित विद्यार्थी अपनी अध्ययनरत संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी अथवा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा छात्रवृत्ति शाखा से कार्यालयीन समयावधि में संपर्क कर सकते हैं।

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