छत्तीसगढ़
रायपुर : अतिरिक्त पीठ की स्थापना उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल : न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया
न्यायमूर्ति चौरड़िया ने रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग में अतिरिक्त पीठ का किया उद्घाटन
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने आज सवेरे जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर की अतिरिक्त पीठ का उद्घाटन किया।
न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि “उपभोक्ता हितों की रक्षा और न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है।” इस अतिरिक्त पीठ की स्थापना उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के द्विवार्षिक प्रतिवेदन विमोचन एवं उपभोक्ता सम्मेलन के अवसर पर 12 अप्रैल 2025 को उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा को स्मरण करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मंत्री दयालदास बघेल (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) तथा विभागीय सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब खंगाले के प्रयासों और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त पीठ उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर की अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष का दायित्व प्रशांत कुंडु तथा सदस्य का दायित्व आनंद वर्गीस को सौंपा गया है, जो जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर के अतिरिक्त पीठ में प्रकरणों की सुनवाई आज से प्रारंभ किए ।
इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर के अध्यक्ष डी. पी. शर्मा, सदस्यगण श्रीमती निरूपमा प्रधान एवं अनिल अग्निहोत्री उपस्थित रहे। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण शेखर अमीन, पी. के. पॉल, आर. के. भावनानी एवं राकेश पुरी सहित राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़
जग्गी हत्याकांड…अमित जोगी को सुप्रीम-कोर्ट से राहत नहीं:CBI अपील अनुमति-उम्रकैद फैसले पर 23 अप्रैल को सुनवाई, SC ने दोनों मामलों को एक साथ किया
बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को तय किया है।
अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई होगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

अमित जोगी बोले- न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास
अमित जोगी ने फेसबुक पर लिखा है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया है। 25.03.2026 के लीव टू अपील आदेश के खिलाफ मेरी एसएलपी और 02.04.2026 के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वैधानिक अपील। इन दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
मेरी ओर से आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा, सिद्धार्थ दवे और शशांक गर्ग उपस्थित हुए। मेरी कानूनी टीम का हृदय से आभार। न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है।

2003 में गोली मारकर की गई थी हत्या
4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें से बुल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी।
हालांकि, 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया।
सतीश जग्गी का आरोप- तत्कालीन राज्य सरकार की प्रायोजित थी हत्या
हाईकोर्ट में अपील पर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के अमित जोगी की दोषमुक्ति के खिलाफ पेश क्रिमिनल अपील पर उनके अधिवक्ता बीपी शर्मा ने तर्क दिया था। उन्होंने बताया था कि हत्याकांड की साजिश तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित थी।
जब CBI की जांच शुरू हुई, तब सरकार के प्रभाव में सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। ऐसे केस में सबूत अहम नहीं हैं, बल्कि षड्यंत्र का पर्दाफाश जरूरी है। लिहाजा, इस केस के आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

विद्याचरण शुक्ल ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष बनाया था। (फाइल इमेज)
कौन थे रामावतार जग्गी
कारोबारी बैकग्राउंड वाले रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर NCP में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ-साथ गए। विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष बना दिया था।
ये पाए गए थे दोषी
जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे।
2 CSP, थाना प्रभारी समेत अन्य को हुई थी सजा
इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में एयरक्राफ्ट क्रैश की खबर निकली झूठी:कलेक्टर बोले- हादसे के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जंगल की आग की लपटें देख फैली अफवाह
जशपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नारायणपुर-चारभाठी इलाके में एयर एम्बुलेंस (एयरक्राफ्ट) क्रैश होने की खबर अफवाह निकली है। आरा पहाड़ से आग की लपटें उठ रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। हालांकि, मौके पर ऐसा कुछ नहीं था।
एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर को लेकर राज्य सरकार ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि कुछ न्यूज चैनलों और वेब पोर्टल में जशपुर जिले के नारायणपुर की पहाड़ियों में प्लेन के क्रैश होने की खबरें प्रसारित की गई है। इस तरह की दुर्घटना की कोई सूचना नहीं है।

कलेक्टर रोहित व्यास कहा कि ओडिशा, झारखंड या प्रदेश से किसी एयरक्राफ्ट के गायब होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच में हादसे की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन अन्य सूचनाएं भी एकत्र कर रहा है। प्रशासन के अनुसार जंगल में कुछ लोगों द्वारा लगाई गई आग से उठे धुएं को देखकर ही यह अफवाह फैली कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

नारायणपुर-चारभाठी इलाके में एयर एम्बुलेंस (एयरक्राफ्ट) क्रैश होने की खबर अफवाह निकली।

कलेक्टर और SSP अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन हादसे के कोई साक्ष्य नहीं मिले।
ग्रामीणों ने नहीं सुनी विस्फोट की आवाज
कलेक्टर ने यह भी बताया कि लोगों से जानकारी ली जा रही है। लेकिन अभी तक किसी ग्रामीणों ने विस्फोट होने की आवाज नहीं सुनी है। और कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।
9 सेकेंड के वीडियो सामने आया था
दरअसल, एक वीडियो भी सामने आया था। 9 सेकेंड के वीडियो में पहाड़ से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा था। इसी वीडियो के सामने आने के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश की खबर वायरल हो गई थी।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी:CM साय बोले- निंदा प्रस्ताव पास होगा, रायपुर में विपक्ष के खिलाफ BJP का प्रदर्शन
रायपुर,एजेंसी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बीजेपी ने आज रायपुर में जनआक्रोश रैली निकाली। भाजपा महिला मोर्चा की जनआक्रोश यात्रा बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया।
वहीं साय सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी। विशेष सत्र इसी महीने आयोजित हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष के रुख के खिलाफ एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाएंगे, जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा।

विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया में सबसे पहले मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री मिलकर सत्र आयोजित करने का फैसला लेते हैं। इसके बाद इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है, और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विशेष सत्र बुलाया जाता है।
जनआक्रोश यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रूपकुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े और लक्ष्मी वर्मा समेत जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि यह महिलाओं का आक्रोश है और इंडी महागठबंधन महिला विरोधी है।

आक्रोश रैली निकलने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित किया।

‘नारी शक्ति जाग गई’ के नारों के साथ स्टेडियम से निकली आक्रोश रैली।

हाथों में तख्ती-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं।
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