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छत्तीसगढ़

2023 चुनाव…सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव की SLP खारिज की:31 अगस्त से हाईकोर्ट में ट्रायल, प्रेम प्रकाश पांडेय ने जीत को दी है चुनौती

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दुर्ग-भिलाई, एजेंसी। भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज (Special Leave Petition) कर दी है। इसके साथ ही भिलाई नगर विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाले पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

इस मामले में 31 अगस्त से आगे की सुनवाई शुरू होगी। दरअसल, मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को हराया था। चुनाव परिणाम के बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती दी। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में जरूरी जानकारी पूरी तरह नहीं दी गई थी।

चुनाव परिणाम के बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती दी। (फाइल फोटो)

चुनाव परिणाम के बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती दी। (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट में मामला रोकना चाहते थे देवेंद्र

विधानसभा चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। इसमें मांग की गई थी कि मामले के कुछ मुद्दों को शुरुआती स्तर पर ही तय कर चुनाव याचिका को आगे बढ़ने से रोका जाए।

30 जून 2026 को हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसे सवाल हैं, जिनका फैसला केवल कागज देखकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों के सबूत, गवाह और दस्तावेज सामने आने जरूरी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया मना

इसी फैसले के खिलाफ देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

इस पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट में वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं।

विधानसभा चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। (फाइल फोटो)

विधानसभा चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। (फाइल फोटो)

पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश की याचिका में क्या है आरोप ?

प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका में देवेंद्र यादव के चुनावी हलफनामे और उसमें दी गई जानकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि नामांकन के समय जरूरी जानकारी पूरी तरह नहीं दी गई। इसमें आपराधिक मामलों, संपत्ति और अन्य जरूरी जानकारियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रेम प्रकाश पांडेय का कहना है कि इन जानकारियों का असर चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के सामने उम्मीदवार की सही तस्वीर पर पड़ सकता है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आरोप सही हैं या नहीं, यह सबूत और गवाही के बाद ही तय होगा।

31 अगस्त से हाईकोर्ट में चलेगा मामला

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट में चुनाव याचिका का सामना करना होगा। 31 अगस्त से मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसमें दोनों पक्ष अपने दस्तावेज और सबूत पेश करेंगे। गवाहों के बयान भी हो सकते हैं।

इसके बाद कोर्ट पूरे मामले पर फैसला करेगा। यह पहली बार नहीं है जब इस चुनाव विवाद में देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इससे पहले भी इसी चुनाव याचिका से जुड़े एक मामले में उनकी एक अन्य विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है।

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छत्तीसगढ़

कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की दबिश:जांजगीर के कोटमी सोनार के उद्यान मोहल्ले में कार्रवाई, सामग्री नष्ट, आरोपी फरार

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा के कोटमी सोनार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 22 और 23 अगस्त को उद्यान मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही शराब बनाने में शामिल कुछ लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया।

पुलिस को ग्रामीणों से लगातार सूचना मिल रही थी कि, उद्यान मोहल्ले में बड़ी मात्रा में महुआ से कच्ची शराब बनाई जा रही है। बताया गया कि यह मोहल्ला देशी शराब दुकान के पास है। आरोप है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की आड़ में अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा था।

एक सप्ताह से लगातार गश्त और दबिश

पुलिस सहायता केंद्र कोटमी सोनार की टीम पिछले करीब एक सप्ताह से क्षेत्र में लगातार गश्त और दबिश दे रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के गांव से चले जाने की भी जानकारी सामने आई है।

अवैध शराब और जुए पर कार्रवाई जारी

ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस सहायता केंद्र में सब इंस्पेक्टर विनोद जाटवर की पदस्थापना के बाद से अवैध शराब बिक्री, शराब कोचियों और जुए के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस की गश्त बढ़ने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों पर संरक्षण देने का आरोप

कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि अवैध शराब से जुड़े लोगों को संरक्षण देने और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता भी

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में जिले में नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अवैध शराब बनाने वाले परिवारों को मुख्यधारा से जुड़ने, बच्चों को शिक्षा दिलाने और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

ग्रामीणों ने कार्रवाई जारी रखने की मांग की

कोटमी सोनार में पुलिस सहायता केंद्र खुलने के बाद गांवों में पुलिस की पहुंच बढ़ी है। पेट्रोलिंग टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। ग्रामीणों ने अवैध शराब और जुए के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखने की मांग की है।

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कोरबा

शारदा टेलीकॉम का संचालक चेतन चौधरी गिरफ्तार

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कोरबा। कोरबा में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने 67 वर्षीय व्यवसायी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई है, जो शहर के पावर हाउस रोड स्थित शारदा टेलीकॉम का संचालक है।

मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

विरोध करने पर गाली-गलौज का आरोप

पुलिस के अनुसार, 16 वर्षीय किशोरी ने शिकायत में आरोप लगाया कि चेतन चौधरी उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज भी की जाती थी। घटना से परेशान किशोरी ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा होने के कारण पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन एफआईआर के बाद वह फरार हो गया।

अग्रिम जमानत की अर्जी हुई खारिज

फरारी के दौरान आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष मामले की गंभीरता और नाबालिग पीड़िता से जुड़े होने का हवाला दिया।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

शहर में छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी

मंगलवार (25 अगस्त) को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शहर में ही छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। पीड़िता के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा की 3 बच्चियों की उल्टी-दस्त से मौत:2 ने इंदौर, तीसरी ने इटारसी में दम तोड़ा

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इटारसी/जांजगीर-चांपा, एजेंसी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की उल्टी-दस्त से मौत हो गई। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 2 बच्चियों ने इंदौर और तीसरी ने इटारसी में दम तोड़ दिया। तीनों एक ही परिवार की थीं।

बेटमा पुलिस के मुताबिक, तीनों बच्चियों की उम्र 10, 8 और 5 साल बताई गई है। इनमें से दो ने इंदौर में दम तोड़ा, जबकि तीसरी की तबीयत छत्तीसगढ़ ले जाते समय बिगड़ गई। उसे इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तीनों बच्चियां मूल रूप से जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं।

छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की उल्टी-दस्त से मौत हो गई।

छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की उल्टी-दस्त से मौत हो गई।

रात में खाना खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी

परिजन के मुताबिक, पीथमपुर की एलएनटी कंपनी में कार्यरत नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अमरोतिन के परिवार ने रात करीब 2 बजे दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाई थी। खाना खाने के तुरंत बाद उनकी तीनों बेटियों को उल्टी-दस्त शुरू हो गए।

तबीयत बिगड़ने पर बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया। इंदौर के अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दो बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन दोनों के शव एंबुलेंस से पैतृक गांव जांजगीर-चांपा ले जाने के लिए रवाना हुए।

बिना पोस्टमॉर्टम कराए सौंप दिया गया शव

परिजन का आरोप है कि इंदौर के अस्पताल में दोनों बच्चियों के शवों को बिना पोस्टमॉर्टम कराए उन्हें सौंप दिया गया। इसी दौरान एंबुलेंस में साथ मौजूद तीसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ गई। उसे रास्ते में इटारसी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

मौत की वजह पोस्टमॉर्टम और बिसरा रिपोर्ट से होगी स्पष्ट

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तीनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत की सटीक वजह स्पष्ट नहीं है। संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तीनों की तबीयत खाना खाने के तुरंत बाद बिगड़ी थी।

TI सौरभ पांडे ने बताया कि तीनों लड़कियों का पोस्टमॉर्टम इटारसी में किया जाएगा। इसके बाद, शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बिसरा जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

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