छत्तीसगढ़
मां की ईंट मारकर हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद:सक्ती न्यायालय ने 14 गवाहों के बाद सुनाई सजा, दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया
सक्ती। सक्ती जिले में अपनी ही मां की निर्मम हत्या करने वाले बेटे को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने 24 जून को सुनाया।

पुलिस के अनुसार, 29 मई 2025 को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम रेड़ा में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना डभरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

घरेलू विवाद के बाद ईंट से किया हमला
जांच में सामने आया कि 45 वर्षीय लक्ष्मीन बाई कुर्रे की हत्या उनके बेटे डमरूधर कुर्रे ने की थी। मामले के प्रत्यक्षदर्शी और सूचक शिवकुमार वारेन ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन दोपहर करीब 1:30 बजे मां-बेटे के बीच घर के सामने विवाद हो रहा था।
शोर सुनकर जब वह बाहर आया तो उसने आरोपी को अपनी मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते देखा। कुछ देर बाद लक्ष्मीन बाई घर की परछी के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं। उनके सिर, कान और हाथ में गंभीर चोटें थीं। घटनास्थल पर खून से सनी ईंटें पड़ी हुई थीं। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटनास्थल से मिले अहम सबूत
पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल से खून लगे तीन ईंट के टुकड़े, खूनयुक्त एवं साधारण मिट्टी, एक जोड़ी चप्पल और मृतका के रक्त नमूने जब्त किए गए। आरोपी के घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए।
पटवारी से घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कराया गया तथा प्रत्यक्षदर्शियों सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ थाना डभरा में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
14 गवाहों के बयान के बाद दोष सिद्ध
जांच पूरी होने पर पुलिस ने अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायालय सक्ती में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 14 साक्षियों के बयान दर्ज कराए।
सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी डमरूधर कुर्रे को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने की पैरवी
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले को गंभीर अपराधों के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
कोरबा
Four-Day Training Programme for Authorized Officers under MMDR Act Commences at SECL Headquarters
Bilaspur/Korba. A four-day Awareness and Capacity Building Training Programme for authorized SECL officers under Sections 22, 23B and 24 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) commenced today at the Management Development Institute (MDI), SECL Headquarters, Bilaspur. The programme was inaugurated by Shri Biranchi Das, Director (HR), SECL.

As per the Government of India Gazette Notification, officials of SECL, CISF, TSR and the State Industrial Security Force (SISF), Madhya Pradesh, have been empowered to take action against illegal coal mining and coal theft under the aforesaid provisions of the MMDR Act. The authorization enables designated officers to file complaints directly before the Court of Law, thereby facilitating expeditious and effective disposal of cases related to illegal mining and coal theft.

For imparting training during the programme, Shri Vipul Shukla, former Inspector General (IG) of Jharkhand Police and a retired Indian Police Service (IPS) officer, has been invited as the subject expert. Presently serving as Senior Advisor (Security), BCCL, he will provide detailed insights into various provisions of the MMDR Act, legal procedures related to illegal mining and transportation of minerals, investigation processes, evidence collection, and preparation of Strong Prosecution Reports.
The training programme, being conducted from 23 to 26 June 2026 in different batches, is witnessing participation from senior SECL officials, Area Security Nodal Officers, General Managers, Agents, Managers, officers and employees from Human Resource and Security Departments, as well as personnel from CISF, TSR and SISF (Madhya Pradesh).
The objective of the programme is to enhance awareness among authorized officers regarding their powers, responsibilities and legal procedures under the MMDR Act, while strengthening their capability to effectively address issues related to illegal mining and coal theft.
कोरबा
एसईसीएल मुख्यालय में एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों हेतु चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
बिलासपुर/कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर स्थित प्रबंधन विकास संस्थान (MDI) में खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 22, 23बी एवं 24 के अंतर्गत अधिकृत एसईसीएल अधिकारियों के लिए चार दिवसीय जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास के मुख्य आतिथ्य में किया गया।
भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एसईसीएल, सीआईएसएफ, टीएसआर तथा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ़) के अधिकारियों को एमएमडीआर अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत अवैध कोयला खनन एवं कोयला चोरी के मामलों में कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया है। इस प्रावधान के तहत अधिकृत अधिकारी न्यायालय में सीधे परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे कोयला चोरी एवं अवैध खनन से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में सहायता मिलेगी।

इस चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु झारखंड पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक (आईजी) एवं सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी विपुल शुक्ला को विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में वे बीसीसीएल में वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान वे प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अवैध खनन एवं खनिज परिवहन से संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन तथा सुदृढ़ अभियोजन प्रतिवेदन (Strong Prosecution Report) तैयार करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
23 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न बैचों में एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा नोडल अधिकारी, महाप्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट), प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सीआईएसएफ, टीएसआर तथा एसआईएसएफ (मध्यप्रदेश) के कार्मिक सहभागिता कर रहे हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों को उनके अधिकारों, दायित्वों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में जागरूक करना तथा अवैध खनन एवं कोयला चोरी की रोकथाम से संबंधित मामलों में उनकी कार्यकुशलता को और सुदृढ़ बनाना है।
कोरबा
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 : धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक, एग्री-स्टैक आईडी अनिवार्य
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने खाद्य सहित संबंधित अधिकारियों के दिये आवश्यक दिशा निर्देश
कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का एग्री-स्टैक पोर्टल में पंजीयन तथा फार्मर आईडी/एग्री-स्टैक आईडी होना अनिवार्य होगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को वर्ष 2026-27 के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा। ऐसे किसानों को नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि उनकी भूमि, खसरा, बैंक विवरण, नामांतरण, बंटवारा, फौती अथवा अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ है तो संबंधित समिति/उपार्जन केंद्र में जाकर संशोधन कराना होगा। यह प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट fcs.cg.gov.in के ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसानों को कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल में पृथक पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु एग्री-स्टैक आईडी के साथ धान विक्रय हेतु संबंधित सभी खसरों की फार्मर आईडी लिंक होना आवश्यक रहेगा। वन पट्टाधारी, डूबान क्षेत्र के कृषक, शासकीय पट्टेदार, कोटवार, संस्थागत कृषक, अधिया/रेगहा, बटाईदार तथा लीज पर खेती करने वाले कृषकों के लिए भी एग्री-स्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अधिकृत मॉड्यूल के माध्यम से प्राधिकरण और पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शासन द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को इस वर्ष भी लागू रखा गया है। धान विक्रय के समय किसान स्वयं अथवा उनके द्वारा नामांकित नॉमिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के जरिए धान बेच सकेंगे। पंजीयन के दौरान किसान के साथ एक नॉमिनी का आधार विवरण भी दर्ज किया जाएगा। नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधियों को मान्य किया गया है। खरीदी केंद्रों में संभावित तकनीकी अथवा प्रमाणीकरण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ट्रस्टेड पर्सन की नियुक्ति भी कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
निर्देशों में कहा गया है कि नवीन किसान पंजीयन, पुराने किसानों के खसरा मैपिंग, बैंक विवरण संशोधन तथा अधिया/रेगहा हेतु नॉमिनी पंजीयन की कार्रवाई 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी। इसी अवधि में वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान श्रेणी के कृषकों तथा संस्थागत कृषकों का नवीन पंजीयन भी किया जाएगा। वहीं नॉमिनी संशोधन की सुविधा 1 जुलाई 2026 से धान खरीदी अवधि तक उपलब्ध रहेगी। किसानों की फसल एवं रकबे की प्रविष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी।
राज्य शासन के दिशा निर्देश के तहत कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने खाद्य अधिकारी, समितियों प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान पंजीयन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में, पारदर्शी और सुचारु रूप से पूर्ण कराई जाए। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए समिति स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान समय पर पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का लाभ प्राप्त कर सकें।
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