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कोरबा

दर्री में 1320 मेगावाट विद्युत परियोजना के लिए नई सरकार गठन के बाद होगी पर्यावरणीय जनसुनवाई

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कोरबा/दर्री। दर्री में 1320 मेगावाट विद्युत परियोजना के लिए नई सरकार गठन के बाद पर्यावरणीय जनसुनवाई हो सकती है। जानकार सूत्रों के अनुसार 12 दिसंबर के बाद जनसुनवाई के लिए तारीख तय हो सकती है। इस विस्तार से एचटीपीपी संयंत्र में 660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी। इससे उत्पादन कंपनी की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। 12 दिसंबर के बाद की तारीख जनसुनवाई के लिए तय होगी। पहले 26 अक्टूबर की तारीख तय हुई थी। मगर चुनाव आचार संहिता के कारण जनसुनवाई स्थगित कर दिया गया था। बिजली की घरेलू मांग हर साल प्रदेश में बढ़ रही है। साल 2001 तक राज्य बिजली उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़ बिजली की जरूरत को पूरा करने में सक्षम था। अब साल के 12 महीने िनजी संयंत्रों की महंगी बिजली लेकर घरेलू मांग की पूर्ति करनी पड़ रही है। इस साल बिजली की सर्वाधिक डिमांड 5743 मेगावाट रही। जबकि पिछले साल बिजली की अधिकतम डिमांड 5600 मेगावाट थी। साल 2029-30 तक बिजली की घरेलू मांग 9 हजार मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसकी पूर्ति के लिए एचटीपीपी संयंत्र विस्तार से 660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी। इससे उत्पादन कंपनी की बिजली क्षमता 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी। उत्पादन कंपनी के पास एक विकल्प मड़वा प्लांट भी है। यहां 500 मेगावाट की तीन इकाईयों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मगर अभी दो इकाई ही स्थापित है। दूसरी ओर एचटीपीपी संयंत्र के विस्तार की पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया जनसुनवाई के बाद ही पूरी हो पाएगी। अक्टूबर में इसकी तारीख तय की गई थी। मगर जनसुनवाई स्थगित करना पड़ा था। एचटीपीपी संयंत्र के मुख्य अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि दिसंबर में प्लांट स्थापना की पर्यावरण मंजूरी के लिए जनसुनवाई होगी। इसी महीने की 12 तारीख के बाद की तारीख तय होगी। अनशेड्यूल व पीक ऑवर की बिजली महंगी बिजली की डिमांड की पूर्ति के लिए निजी संयंत्रों से अनशेड्यूल या पीक ऑवर में ली गई बिजली महंगी होती है। इससे उत्पादन कंपनी पर आर्थिक भार पड़ता है। साल 2001 के बाद से राज्य बिजली उत्पादन कंपनी प्रदेश की बिजली जरूरत को पूरा करने निजी संयंत्रों की बिजली लेनी पड़ रही है। संयंत्र विस्तार और बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा की परियोजना विकसित कर कमी लाने की दिशा में पहल हुई है। भविष्य में जिसका लाभ मिलेगा।

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कोरबा

बांगो बांध में पात्र मछुआरों को मिले आर्थिक कार्यों में अवसर : ज्योत्सना महंत

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0 वन अधिकार अधिनियम का मिले लाभ
0 मछुआरों की चौपाल में पहुंचीं कोरबा सांसद

कोरबा। जिले के हसदेव-बांगो बांध के नजदीक में बसे ग्राम बोड़ानाला मे हसदेव बांगो जलाशय मछुवारा संघ की चौपाल में पहुंची कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने मछुवारों और ग्रामीणों के हक और अधिकारो की आवाज़ बुलंद करने और उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके हक की इस लड़ाई में अंतिम तक साथ देने का वायदा किया है।


बोड़ा नाला में आयोजित चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है बांगो जलाशय में मछली पालन, मत्स्याखेट और मत्स्य विक्र य के लिए बुलाए गए टेंडर को निरस्त करने और वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत पात्र मछुआरों को कार्य देने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा कि अधिनियम-2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि वन भूमि पर स्थित जल क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्याखेट और मछली विक्रय करने का अधिकार पात्र अजा वर्ग तथा अन्य वर्ग के वनवासियों को ही है। इस पर जरा भी कोई शंका हो तो वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 तथा धारा 4 का अवलोकन कर लेवें। सांसद ने कहा कि दिसंबर-2007 के पश्चात हसदेव बांगो जलाशय को मछली पालने आदि के लिए ठेके पर दिया जाना वन अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है। शासन से मांग है कि मछुआरों को निर्बाध रूप से इस पर कार्य करने दिया जाए। बोड़ा नाला में आयोजित बड़ी संख्या में उपस्थित मछुवारों और वन वासियों की बैठक में सांसद ने कहा कि बुका, हसदेव बांगो जलाशय क्षेत्र की गरीब ग्रामीण जनता के अधिकारों का हनन असंवैधानिक है। कोरबा के दूरस्थ वनांचल ग्रामों के दौरे में पहुंची सांसद ने अनेक विकास कार्यों और ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से जाना और आश्वस्त किया कि इसके लिए वे शासन और प्रशासन से पहल करेंगी। ग्राम में आयोजित चौपाल में सुपुत्र सूरज महंत,जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री प्रशांत मिश्रा, संयुक्त महासचिव व साँसद प्रतिनिधि हरीश परसाई, वरिष्ट नेता डॉ.शेख इस्तियाक, साँसद प्रतिनिधि किरण चौरसिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

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कोरबा

आबकारी ने 329 आपराधिक मामलों में जप्त की 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो लाहन

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कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है।
माह अप्रैल और मई, 2025 में 329 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 55 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग बीस लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रजगामार हाथीमुड़ क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम की कार्यवाही में पंकज कुमार पिता ठण्डा राम और सुमित्रा पति फूलसिंह को 35.5 और 6.5 लीटर अवैध शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। उपनिरीक्षक नारायण सिंह कंवर ने आरोपियों को कोरबा न्यायालय से अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। बालको थाना क्षेत्र के रूमगरा हवाई पट्टी के पास मुकेश चौहान पिता छतपाल और अजगरबहार के राधेश्याम सारथी पिता सुकलाल को 20 लीटर, दोंदरों के दुर्गेश पिता गणेश सिंह को 14.5 लीटर अवैध शराब ग्राहको को पालिथिन पाउच और बोतल में भरकर बिक्री के लिए रखें हुए पाये जाने पर धारा 34(2) के तहत् गिरफ्तार किया। दर्री थाना क्षेत्र में नदियांखार डेम के पास नदी के बीचोबीच दूरपति एवं सरस्वती दो बहनों द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर उपनिरीक्षक श्रीमती दीपमाला लक्षवानी ने टीम के साथ दबिश दी मौके पर नदी किनारे रेत में छिपाकर रखे डिब्बों में कुल 57 लीटर महुआ शराब बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी बहनों को न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर कोरबा जेल भेजा गया। थाना करतला के सरदुकला में बलराम पिता घुससिंह को देशी, विदेशी और महुआ तीनों प्रकार की कुल 15.08 लीटर शराब बेचते पाया गया। बलराम से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, 19 पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की और बोतलों में भरी हुई 9.5 लीटर महुआ शराब बेचने के लिए रखे पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन कार्यवाही की गई। बांगो थाना क्षेत्र में माचाडोली के महिराम रजक पिता भंवर सिंह के द्वारा शराब बेचे जाने की सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी, रमेश कुमार अग्रवाल को मिली। जिसकी खरीदी की टेस्ट परचेस कार्यवाही कर जांच की गई। आरोपी महिराम से 5.5 लीटर शराब बरामद होने पर गिरफ्तार कर न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार दोष सिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।

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कोरबा

वन अधिकार पट्टा के संबंध में बैठक आयोजित

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कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज वन अधिकार पट्टा के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित श्रीमती शांति मरावी, माया रूपेश कंवर, विनोद यादव सदस्य जिला पंचायत कोरबा एवं सदस्य जिला वन अधिकार समिति कोरबा के सदस्य एवं मुनीर शुक्ला अध्यक्ष ग्राम मित्र संस्थान उपस्थित हुए। बैठक में पट्टा वितरण वन अधिकार व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का अनुमोदन किया गया।

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