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कोरबा

बालको प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

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कूटरचित दस्तावेज़ से श्रमिकों की क्रमोन्नति, पदोन्नति रोकी बालको प्रबंधन ने
बालको श्रमवीरों की बड़ी जीत
कोरबा।
बालको में काम कर रहे हजारों स्थायी और अस्थायी मजदूरों के अधिकार को कमजोर करने और उनकी स्थायीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बालको प्रबंधन द्वारा दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा किया। यह मामला अब गंभीर रूप ले चुका है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्रीमती डॉली ध्रुव ने बालको प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही बालको प्रबंधन के प्रतिनिधि प्रतीक जैन को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।
यह है मामला
साल 2017-18 के वेतन समझौते के अनुसार ठेका श्रमिकों को वेतन वृद्धि और पदोन्नति दिया जाना था। लेकिन ठेकेदार और प्रबंधन इन अधिकारों को देने से लगातार बचते रहे। इसी न्याय के लिए बालको कर्मचारी संघ ने 13 अप्रैल 2022 से परसाभांठा गेट पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया।
बालको प्रबंधन ने आंदोलन को रोकने के लिए फर्जी कागज़ पेश किए
बालको प्रबंधन ने श्रम न्यायालय, कोरबा में जाकर कहा कि यह हड़ताल अवैध है। प्रबंधन ने पंजीकृत स्थायी आदेश की एक ऐसी नकली प्रति पेश की, असली आदेश में 6 महीने काम करने वाले अस्थायी मजदूर को स्थायी माना जाता है, इस प्रावधान को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फर्जी तरीके से दूसरी परिभाषा दर्ज कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था — हजारों मजदूर, जो स्थायी होने के हकदार थे, उन्हें स्थायी घोषित न किया जाए, उनका वेतन, बोनस, पीएफ, मेडिकल लाभ, प्रमोशन — सभी अधिकार रोक दिए जाएँ। यानी मजदूरों का सीधा आर्थिक नुकसान और कंपनी का लाभ।
जब प्रबंधन द्वारा दी गई दस्तावेज़ों की प्रति को संघ के अधिवक्ता अब्दुल न$फीस खान ने असली पंजीकृत स्थायी आदेश से मिलाया, तो तत्काल पता चला कि दस्तावेज़ — कूटरचित (फर्जी) हैं। मामला श्रम न्यायालय में रखा गया।
श्रम न्यायालय ने 06 मई 2022 को आदेश देते हुए कहा: ‘प्रबंधन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत स्थायी आदेश असली नहीं है। इसके प्रावधानों में बदलाव किया गया है। ऐसा दोबारा न हो , प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई। ‘ पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर मजदूरों को मजबूर होकर न्यायालय जाना पड़ा। बालको कर्मचारी संघ ने थाना बालको और पुलिस अधीक्षक, कोरबा को दस्तावेज सहित लिखित शिकायत दी। लेकिन किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई।
फलस्वरूप संघ को अपने अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान के माध्यम से धारा 200 ष्टह्म्क्कष्ट के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा।
न्यायालय में थाना बालको से जांच प्रतिवेदन लिया गया। न्यायालय में परिवादी और उनके गवाहों का बयान दर्ज किया गया।दस्तावेज़ों की जाँच हुई। श्रम न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई। सभी प्रमाण एक समान बात कह रहे थे।
दस्तावेज़ फर्जी थे और मजदूरों का नुकसान करने की कोशिश की गई।
माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान का तर्क सुनने के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है — यह धोखाधड़ी, छल, और मजदूरों के कानूनी अधिकारों का हनन है।
इसीलिए न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बालको प्रबंधन के खिलाफ निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया। धारा 420 धोखाधड़ी, 467 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की कूटरचना, 468 धोखाधड़ी हेतु कूटरचना, 471 फर्जी दस्तावेज़ का उपयोग।
न्यायालय का फैसला : मजदूरों के लिए इसका महत्व!
यह फैसला मजदूरों की संगठित एकता और संघर्ष की जीत है।
यह साबित करता है कि मजदूरों का अधिकार कागज़ों से नहीं संघर्ष से मिलता है।
अब स्थायीकरण, वेतन वृद्धि, सुविधा और सुरक्षा के मुद्दे और मजबूत होंगे।
आगे प्रबंधन अब मजदूरों के अधिकार छीनने से पहले 100 बार सोचेगा।
बालको मजदूर भाइयों — अब संदेश स्पष्ट है: संगठित रहोगे — तो अधिकार मिलेगा। चुप रहोगे — तो शोषण बढ़ेगा।

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कोरबा

मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत संबंधी बैठक आयोजित

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कोरबा 30 सितंबर 2026। मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोरबा जिले के अधिकारियों का बैठक सम्पन्न हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, श्रीमती नीता यादव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत की तैयारी के लिए जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सुश्री मयुरा गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, कु0 डिम्पल, जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी व पी.डब्लू.डी. विभाग की ओर से अधिकारीगण उपस्थित रहे। मॉनिटरिंग सेल की बैठक में न्यायालय से संबंधित भवन निर्माण कार्यो की प्रक्रिया शीघ्रता से करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कलेक्टर को निर्देश दिए गये तथा विधिक जागरूकता शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संबंधित विभागों के साथ कैंप लगवाये जाने हेतु संबंधित विभाग को सामंजस्य स्थापित करने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजस्व मामलों को अधिक से अधिक संख्या में रखकर मामलों को निपटारा करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही पुलिस विभाग को ट्रैफिक चालान को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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कोरबा

राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत विश्व वयोवृद्ध दिवस पर इंदिरा गाँधी स्टेडियम टी.पी. नगर कोरबा में  स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कल

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कोरबा 30 सितंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस.एन.केशरी के नेतृत्व में दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को विश्व वयोवृद्ध दिवस पर इंदिरा गाँधी ऑडिटोरियम खेल परिसर टीपी नगर कोरबा में दोपहर 2.00 बजे से स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम  तथा राजस्व विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत  विभीन्न बिमारियों की स्क्रीनिंग हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है।  
इस शिविर में मुख्य रूप से वयोवृद्ध लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जॉंच जैसे बीपी,शुगर, मुख जॉंच, कान की जॉंच तथा अन्य बिमारियों की जॉंच किया जावेगा तथा निःशुल्क दावा का वितरण किया जायेगा।
  कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के  जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अपील किया है कि वे अपने घर एवं क्षेत्र के अधिक से अधिक संख्या में वयोवृद्ध लोगों को शिविर में जॉच हेतु भेजें जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके।

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कोरबा

बेहरचुवां में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित

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गोद भराई, अन्नप्राशन और पोषण प्रदर्शनी के माध्यम से दिया स्वास्थ्य का संदेश

कोरबा, 30 सितंबर 2026। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने 28 सितंबर को करतला विकासखंड के ग्राम बेहरचुवां में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। परियोजना अधिकारी श्रीमती रागिनी प्रधान के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती द्रौपती बाई राठिया मुख्य अतिथि रहीं।

कार्यक्रम में गोद भराई और अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार व नियमित स्वास्थ्य जांच तथा अभिभावकों को बच्चों के पूरक आहार की जानकारी दी गई। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, रंगोली, मातृ संवाद, न्योता भोज और पोषण प्रदर्शनी में महिलाओं व बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। प्रदर्शनी में स्थानीय खाद्य पदार्थों से संतुलित आहार तैयार करने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया।

स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वच्छता एवं देखभाल संबंधी जानकारी दी। पर्यवेक्षक कौशिल्या बरेठ ने बच्चों के प्रारंभिक विकास से जुड़ी गतिविधियां प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों से आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं का नियमित लाभ लेने की अपील की गई।

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