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कोरबा

बालको प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

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कूटरचित दस्तावेज़ से श्रमिकों की क्रमोन्नति, पदोन्नति रोकी बालको प्रबंधन ने
बालको श्रमवीरों की बड़ी जीत
कोरबा।
बालको में काम कर रहे हजारों स्थायी और अस्थायी मजदूरों के अधिकार को कमजोर करने और उनकी स्थायीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बालको प्रबंधन द्वारा दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा किया। यह मामला अब गंभीर रूप ले चुका है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्रीमती डॉली ध्रुव ने बालको प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही बालको प्रबंधन के प्रतिनिधि प्रतीक जैन को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।
यह है मामला
साल 2017-18 के वेतन समझौते के अनुसार ठेका श्रमिकों को वेतन वृद्धि और पदोन्नति दिया जाना था। लेकिन ठेकेदार और प्रबंधन इन अधिकारों को देने से लगातार बचते रहे। इसी न्याय के लिए बालको कर्मचारी संघ ने 13 अप्रैल 2022 से परसाभांठा गेट पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया।
बालको प्रबंधन ने आंदोलन को रोकने के लिए फर्जी कागज़ पेश किए
बालको प्रबंधन ने श्रम न्यायालय, कोरबा में जाकर कहा कि यह हड़ताल अवैध है। प्रबंधन ने पंजीकृत स्थायी आदेश की एक ऐसी नकली प्रति पेश की, असली आदेश में 6 महीने काम करने वाले अस्थायी मजदूर को स्थायी माना जाता है, इस प्रावधान को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फर्जी तरीके से दूसरी परिभाषा दर्ज कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था — हजारों मजदूर, जो स्थायी होने के हकदार थे, उन्हें स्थायी घोषित न किया जाए, उनका वेतन, बोनस, पीएफ, मेडिकल लाभ, प्रमोशन — सभी अधिकार रोक दिए जाएँ। यानी मजदूरों का सीधा आर्थिक नुकसान और कंपनी का लाभ।
जब प्रबंधन द्वारा दी गई दस्तावेज़ों की प्रति को संघ के अधिवक्ता अब्दुल न$फीस खान ने असली पंजीकृत स्थायी आदेश से मिलाया, तो तत्काल पता चला कि दस्तावेज़ — कूटरचित (फर्जी) हैं। मामला श्रम न्यायालय में रखा गया।
श्रम न्यायालय ने 06 मई 2022 को आदेश देते हुए कहा: ‘प्रबंधन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत स्थायी आदेश असली नहीं है। इसके प्रावधानों में बदलाव किया गया है। ऐसा दोबारा न हो , प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई। ‘ पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर मजदूरों को मजबूर होकर न्यायालय जाना पड़ा। बालको कर्मचारी संघ ने थाना बालको और पुलिस अधीक्षक, कोरबा को दस्तावेज सहित लिखित शिकायत दी। लेकिन किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई।
फलस्वरूप संघ को अपने अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान के माध्यम से धारा 200 ष्टह्म्क्कष्ट के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा।
न्यायालय में थाना बालको से जांच प्रतिवेदन लिया गया। न्यायालय में परिवादी और उनके गवाहों का बयान दर्ज किया गया।दस्तावेज़ों की जाँच हुई। श्रम न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई। सभी प्रमाण एक समान बात कह रहे थे।
दस्तावेज़ फर्जी थे और मजदूरों का नुकसान करने की कोशिश की गई।
माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान का तर्क सुनने के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है — यह धोखाधड़ी, छल, और मजदूरों के कानूनी अधिकारों का हनन है।
इसीलिए न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बालको प्रबंधन के खिलाफ निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया। धारा 420 धोखाधड़ी, 467 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की कूटरचना, 468 धोखाधड़ी हेतु कूटरचना, 471 फर्जी दस्तावेज़ का उपयोग।
न्यायालय का फैसला : मजदूरों के लिए इसका महत्व!
यह फैसला मजदूरों की संगठित एकता और संघर्ष की जीत है।
यह साबित करता है कि मजदूरों का अधिकार कागज़ों से नहीं संघर्ष से मिलता है।
अब स्थायीकरण, वेतन वृद्धि, सुविधा और सुरक्षा के मुद्दे और मजबूत होंगे।
आगे प्रबंधन अब मजदूरों के अधिकार छीनने से पहले 100 बार सोचेगा।
बालको मजदूर भाइयों — अब संदेश स्पष्ट है: संगठित रहोगे — तो अधिकार मिलेगा। चुप रहोगे — तो शोषण बढ़ेगा।

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कोरबा

पैरामेडिकल स्टॉफ के पद पर भर्ती हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित

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कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाषित कर आवेदन आमंत्रित किया गया था।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञापित पद पर प्राप्त आवेदन के आधार पर स्टॉफ नर्स, डेªसर, ग्रामीण स्वास्थय संयोजक महिला एवं ग्रामीण स्वास्थय संयोजक पुरूष के पद पर पात्र/अपात्र की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in  मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी में 31 अगस्त 2026 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा। निर्धारित समय पर प्राप्त दावा आपत्ति का नियमानुसार निराकरण कर पृथक से दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं पात्र सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा उक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

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कोरबा

विधायक अमर अग्रवाल 15 अगस्त को करेंगे ध्वजारोहण

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स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन

कोरबा। जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे।
स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह फुटबॉल ग्राउंड सीएसईबी कोरबा(पूर्व) में आयोजित होगा। प्रातः 08ः59 बजे मुख्य अतिथि का समारोह स्थल पर आगमन होगा। प्रातः 09 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, प्रातः 09ः01 बजे सलामी एवं राष्ट्रगान, प्रातः 09ः03 बजे से 09.12 बजे तक मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण एवं हर्ष फायर, 09ः12 बजे से 09.25 तक परेड का मार्च पास्ट, 09.25 से 09.27 बजे परेड की समीक्षा एवं सलामी, 09.27 तक 09.47 बजे तक मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, 09ः47 से 09.50 बजे रंगीन गुब्बारा उड़ाना, 09.50 से 10.05 बजे परेड का प्रस्थान एवं परेड कमाण्डरों का परिचय, 10ः05 से 10.10 बजे मुख्य अतिथि के साथ परेड कमाण्डरों की छायाचित्र, 10.10 से 10.15 बजे शहीद परिवारों का सम्मान,10.15 से 10.45 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10.45 से 11 बजे सम्मान/पुरस्कार वितरण, प्रातः 11 से 11.10 बजे आभार प्रदर्शन एवं कार्यक्रम का समापन होगा।

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कोरबा

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षण की मान्यता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

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कोरबा। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षण की मान्यता  के लिए जिला लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए पूर्व से संबंधित व्यवसाय में कुशल अथवा कार्यरत व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
प्रशिक्षण के लिए सोलर इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) में 150 सीट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में 150 सीट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में 120 सीट, जल वितरण संचालक (नल जल मित्र) में 180 सीट, असिस्टेंट मेसन में 120 सीट तथा सिक्यूरिटी गार्ड में 120 सीट निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि 5 दिवस (30 घंटे) होगी। प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा 15 से 59 वर्ष रखी गई है।
प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों को संबंधित कोर्स की सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कोर्स में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत आधार आधारित फेस उपस्थिति अनिवार्य होगी।

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