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छत्तीसगढ़

रायपुर : पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी श्रद्धांजलि

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डॉ. तीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर पहुंचकर पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला-साधना और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने पंडवानी को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई तथा छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। डॉ. तीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 31 IPS के तबादले:कल्लूरी को हाउसिंग कॉर्पोरेशन और पवन देव को होमगार्ड की कमान, GP सिंह पुलिस अकादमी के DG बने

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। DG पवन देव का विभाग भी बदला गया है। IPS पवन देव (1992) को अध्यक्ष प्रबंध संचालक, छग पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर से नगरसेना, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है।

वहीं 1994 बैच के एसआरपी कल्लूरी को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रबंध संचालक बनाया गया है। गुरजिंदर पाल (GP) सिंह को महानिदेशक प्रशिक्षण के साथ राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन एवं चयन) बनाया गया है।

IPS अजातशत्रु बहादुर सिंह (2011 बैच) को पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में गुप्तवार्ता और विशेष शाखा के DIG पद से हटाकर नगर सेना, SDRF और अग्निशमन सेवाओं के DIG और निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

बता दें कि 6 दिन पहले ही 22 IAS अधिकारियों और एक IFS अधिकारी का तबादला किया गया था। इसमें 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए थे।

काबरा को रेल और ट्रैफिक का अतिरिक्त प्रभार

1997 बैच के IPS दीपांशु काबरा को वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात का प्रभार दिया गया है। वहीं विवेकानंद को वर्तमान काम के साथ वित्त, योजना एवं प्रबंध का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अमित कुमार को वर्तमान जिम्मेदारी के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। डॉ. आनंद छाबड़ा को तकनीकी सेवाएं, डायल-112 और दूरसंचार की जिम्मेदारी दी गई है।

कानून व्यवस्था और सुरक्षा में भी बदलाव

ओमप्रकाश पाल को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था/सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अंकित कुमार गर्ग को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।

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छत्तीसगढ़

ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत की HTC पर GST रेड, 6 घंटे जांच:भिलाई-बलौदाबाजार तक दस्तावेज खंगाले, कंपनी के पास 1500 से ज्यादा ट्रक, BSP में 60-70 गाड़ियां चलती हैं

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दुर्ग-भिलाई,एजेंसी। करीब 1,500 ट्रकों का संचालन करने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू की फैक्ट्री और ऑफिस पर सोमवार को स्टेट GST की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। टीम ने भिलाई स्थित हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के ऑफिस और गोदाम के साथ बलौदाबाजार स्थित कंपनी के यार्ड में भी दस्तावेज खंगाले।

GST अधिकारियों ने कंपनी के कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की करीब 6 घंटे तक जांच की। टीम देर रात तक अलग-अलग ठिकानों पर मौजूद रही और इसके बाद अधिकारी लौट गए। हालांकि, विभाग की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई किस मामले या गड़बड़ी की सूचना के आधार पर की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद ही कार्रवाई की वजह स्पष्ट होगी।

इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू के भिलाई हथखोज स्थित हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी में सोमवार को स्टेट जीएसटी की टीम पहुंची थी।

इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू के भिलाई हथखोज स्थित हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी में सोमवार को स्टेट जीएसटी की टीम पहुंची थी।

BSP में HTC की 60 से 70 गाड़ियां चलती हैं

HTC के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से भी जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की करीब 60 से 70 गाड़ियां BSP में परिवहन के काम में लगी हैं। ये वाहन प्लांट के अंदर लोडिंग के लिए जाते हैं।

ऐसे में GST टीम की जांच में कंपनी के परिवहन कारोबार से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कंपनी का कारोबार कई स्थानों पर संचालित होता है। इसी वजह से GST टीम ने भिलाई के साथ बलौदाबाजार स्थित यार्ड में भी दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच की।

कंपनी के मालिक और डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू की फाइल फोटो।

कंपनी के मालिक और डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू की फाइल फोटो।

कौन हैं इंद्रजीत सिंह ?

इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू भिलाई के प्रमुख ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में शामिल हैं। वे हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के डायरेक्टर हैं और करीब 1,500 ट्रकों के संचालन से जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबार के अलावा वे अलग-अलग सामाजिक और खेल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं।

वे एसबीएस हॉस्पिटल भिलाई के डायरेक्टर, भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, यूथ सिख सेवा समिति भिलाई के अध्यक्ष, सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा उनके राजनीति में आने की भी चर्चा है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं।

विभाग की रिपोर्ट का इंतजार

स्टेट GST की कार्रवाई के बाद अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। टीम ने किन दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की, क्या कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया और क्या टैक्स से जुड़ी कोई गड़बड़ी सामने आई है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल विभाग ने आधिकारिक तौर पर किसी टैक्स चोरी या अनियमितता की पुष्टि नहीं की है।

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छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट बोला- अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटी से भेदभाव नहीं:उन्हें भी नौकरी का हक, बैंक को 90 दिन में नियुक्ति के आदेश दिए

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बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त करते हुए दो शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने बैंक को दोनों अपीलकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता और लागू नियमों के अनुसार 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक स्थिति को नियुक्ति में अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता।

हाईकोर्ट ने 2 शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने 2 शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

विवाहित बेटियों ने मांगी अनुकंपा नौकरी

मामला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 2 कर्मचारियों मदन कुमार पांडा और शैलेन्द्र कुमार जॉन्सन से जुड़ा है। दोनों की नौकरी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी शादीशुदा बेटियों अंकिता मिश्रा और शीना डेविड ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने आवेदन खारिज कर दिया।

इसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने 7 मई 2026 को उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके खिलाफ रिट अपील दायर की गई।

हाईकोर्ट ने माना समानता का उल्लंघन

डिवीजन बेंच ने कहा कि बैंक ने सिर्फ बेटियों के विवाहित होने को आधार बनाकर उन्हें नौकरी से बाहर किया, जबकि इसी योजना के तहत विवाहित बेटों को नियुक्ति का लाभ दिया गया। यह समानता के अधिकार के खिलाफ है।

‘शादी होने से बेटी की आर्थिक निर्भरता खत्म नहीं होती’

कोर्ट ने यह भी माना कि शादी होने मात्र से किसी बेटी की अपने माता-पिता पर आर्थिक या सामाजिक निर्भरता खत्म नहीं मानी जा सकती। निर्भरता का वास्तविक आकलन किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने बैंक के रिजेक्शन आदेशों के साथ सिंगल बेंच का फैसला रद्द कर दिया।

90 दिन में नियुक्ति के आदेश दिए

बैंक को निर्देश दिया गया है कि दोनों अपीलकर्ताओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और लागू योजना के अनुसार, वैवाहिक स्थिति को अयोग्यता का आधार बनाए बिना, आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 90 दिन के भीतर उपयुक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। दोनों रिट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं।

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